सिवनी। 20 फरवरी 2019 को सुबह लगभग 10 बजे अभियुक्ता वंदना पवार अपने नाबालिक लड़के के साथ थाना कोतवाली सिवनी पहुंचकर थाना सिवनी में पदस्थ निरीक्षक अरविंद जैन को अपने पति श्यामराव की अपने पुत्र अंशु के साथ अपनी चुन्नी से गला घोट कर हत्या कर दी हूं, पति का शव गांव बम्होडी में उसके पति की वेल्डिंग की दुकान में पलंग पेटी पर पड़ा है, तथा चुन्नी गांधी चौक के पास सड़क के किनारे फेंक दी हूं। उक्त बात निरीक्षक अरविंद जैन द्वारा रोजनामचा सान्हा में लेख की गई। सान्हा के आधार पर अभियुक्ता वंदना पवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्ता ने अपने पति की वेल्डिंग दुकान बम्होडी से अपने पति श्याम राव का शव बरामद करवाया।
निरीक्षक द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी वंदना पवार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसके नाबालिग पुत्र के विरुद्ध किशोर न्यायालय सिवनी में आरोप पत्र पेश किया गया।
अभियुक्त वंदना पवार के मामले का विचारण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा किया गया।
लोक अभियोजक सिवनी जीवनलाल बिसेन ने बताया कि अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य का अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को आरोपी वंदना पवार को अपने पति श्याम राव की हत्या करने का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास का दंड एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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