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15 Oct 2025, Wed

जान से मारने वाले चार आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

सिवनी। लखनादौन थाना का यह मामला वर्ष 2016 का है । घटना दिनांक 16/12/2016 को शाम को लगभग 7 बजे ग्राम गढ़ी निवासी जीवनलाल लोधी अपने खेत से अकेला घर आ रहा था , तभी उसी ग्राम के निवासी (1)मनीराम उर्फ मन्नू पिता मूलचंद लोधी उम्र 50 वर्ष , (2)भारत पिता मनीराम लोधी उम्र 19 वर्ष , (3) भूरा लोधी (4) रत्नेश पिता सुन्ना लाल लोधी उम्र 19, सभी निवासी ग्राम गुढ़ी के पुरानी जमीन विवाद पर से अचानक लाठी डंडे लेकर मारने के लिए दौड़े तो जीवनलाल बचने के लिए रामलाल लोधी के घर के अंदर घुस गया तो चारो आरोपीगण भी अंदर घुस गए और डंडे लाठी से मारपीट कर जीवनलाल को गम्भीर चोट पहुचाये थे। जीवनलाल को लखनादौन अस्तपताल में भर्ती किये थे।

चोट गम्भीर होने से जिला अस्पताल सिवनी में भर्ती किये थे जहाँ पर दूसरे दिन जीवनलाल की म्रत्यु हो गयी थी । जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपीगणों के विरुद्ध धारा-294 ,452,324,323,506,307,302,201/34 भा0द0वी0 का मामला कायम कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था।

मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया सेल ने बताया कि जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान आशुतोष अग्रवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में सुनवाई की गई है । जिसमे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती निरजला मर्सकोले के द्वारा गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर विश्वास करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगणों को धारा-304 भाग(1) में 10 वर्ष का सश्रम एवं 5 हजार रुपये एवं धारा-323 ,448 भा0द0वी0 में 6 माह का कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

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