सिवनी। जिला सिवनी के थाना कोतवाली का यह जघन्य सनसनीखेज मामला दिनांक 20 अगस्त 2018 का है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि, आरोपी अनिल मिश्रा निवासी ग्राम फुलारा थाना लखनादौन के द्वारा उसी ग्राम की मृतिका रानू नागोत्रा को पूर्व में चल रहे छेड़खानी करता था और पूर्व के एक छेड़खानी के मामले में राजीनामा करने धमकी देता रहता था और घटना दिनांक 20 अगस्त 2018 को आरोपी अनिल मिश्रा द्वारा सुबह के करीब 11 बजे जब रानू सिवनी कोतवाली थाना के बाजू वाली गली से अपने गर्ल्स कॉलेज जा रही थी तब आरोपी अनिल ने रानू का रास्ता रोककर विवाद करने लगा और बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और वही पर पड़ा एक बड़ा वजनदार पत्थर को दोनों हाथ से उठाकर रानू के सिर पर पटककर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी।
घटना स्थल के समीप मौके पर सायकल सुधारक दुकान के मान खान और साईकल सुधरवा रहे विजय डेहरिया और थाना कोतवाली के सैनिक मोहम्मद वकील दौड़े और आरोपी को पकड़ लिये। थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध धारा-302 भा0द0वी0 एवं धारा-3(2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अधीन मामला पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद जैन एवं एस0डी0ओ0पी0- के0के0वर्मा द्वारा अनुसन्धान कर मात्र 4 दिन में चालान माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी) में पेश किया था। जिसमे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक के रूप श्री रमेश उइके उप संचालक अभियोजन के द्वारा पैरवी की गई।
इस गंभीर मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश – श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा की गई , कोर्ट पेश किए सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी अनिल मिश्रा को दोषी पाते हुए धारा -302 भा0द0वी0 एव सहपठित धारा -3(2)(3) एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।
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