सिवनी। वैश्विक कोरोना महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है इस दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद है। किन्तु यह बात संज्ञान में आयी है कि खरीफ सत्र 2021 हेतु कृषकों को पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक का भण्डारण समय पूर्व किया जाना नितांत आवश्यक है। जिससे कि खरीफ सत्र में जिले के कृषकों को आदान सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े।
अतः जनकल्याण एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के दौरान समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक समस्त लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को कोविड-19 की गाईडलाईन अनुरूप कृषि आदान सामग्री भण्डारण की अनुमति दी जाती है।
यह अनुमति केवल थोक विक्रेताओं को एवं थोक विक्रेताओं से रिटेलर विक्रेताओं को कृषि आदानों के गोदाम में भण्डारण हेतु दी गई है। उक्त आदेश का दुरुपयोग कर संबंधित द्वारा अपना प्रतिष्ठान / फर्म खोलकर कृषि आदानों का विक्रय कृषकों को करते पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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