सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए शनिवार 8 मई रात्रि 8 बजे से 11मई 21 के प्रातः 6 बजे तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिलें में टोटल लॉक डाउन के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान सभी प्रकार की होम डिलीवरी यथा राशन,किराना, फल,सब्जी आदि प्रतिबंधित रहेंगी। प्रतिबंद के दौरान दवाइयां, घरेलू गैस सिलेंडर, दूध वितरण, समाचार पत्र वितरण पूर्वानुसार नियत समय में किए जा सकेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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