नंदलाल चौकसे पिता स्वर्गीय श्री हरदयाल चौकसे उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम सहजपुरी थाना व तहसील लखनादौन जिला सिवनी मो.नं. 7828320280 आवेदक ने मंगलवार को जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी पर लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन से की है।
शिकायत में बताया गया कि डूंगरिया जलाशय डेम से ग्राम सहजपुरी तहसील लखनादौन जिला सिवनी के पटवारी हल्का नंबर 98 वर्तमान पटवारी हल्का नंबर 104 सहजपुरी हार में पानी देने हेतु वर्ष 1987-88 में जल संसाधन विभाग द्वारा किसानो की भूमि अधिग्रहण किया जाकर नहर कैनाल का निर्माण किया गया उसके बाद ग्राम सहजपुरी हार के किसानों को वर्ष 1987-88 से वर्ष 2025 के बीच कभी पानी नहर कैनाल के माध्यम से नहीं दिया गया। उसी दौरान नहर को वर्ष 2017-18 में परिवर्तन कर रिपेयरिंग मरम्मत के नाम से जल संसाधन विभाग द्वारा धोखाधड़ी किया जाकर शासन की राशि निकाल कर बेईमानी पूर्वक दुरुपयोग किया गया इस संबंध की दस्तावेज चाहने हेतु जल संसाधन विभाग से आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज चाहा गया परंतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के नियम बता कर नहर से संबंधित दस्तावेज रिपेयरिंग मरम्मत एवं कब-कब किसानों को पानी दिया गया है नहर से संबंधित दस्तावेज का अवलोकन भी नहीं कराया गया एवं कब-कब पानी दिया गया है इसकी भी कोई जानकारी प्रदान नहीं किया जाकर सांक्ष्य को छुपाए जाने के संबंध में।
निवेदन है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार दयाराम चौकसे लक्ष्मण चौकसे को दिनांक 05.01.2025 को थाना प्रभारी लखनादौन द्वारा शिकायत के संबंध में नोटिस पत्र क्रमांक 737 / 2025 दिनांक 04.01.2025 के अनुसार प्राप्त हुआ।
- प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के साथ थाना लखनादौन पहुंचकर जांच करता सहायक उपनिरीक्षक गोविंद पटेल को कथन दिया गया बताया गया कि ऊपर के किसानों का पानी वर्षा का एवं पहाड़ों का आने से नहर क्षतिग्रस्त हुई है। हमारे द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंच गए हैं। जिसके फोटोग्राफ्स पेश किया गया।
- जांचकर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के विरुद्ध जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के एसडीओ ऋषभ साहू तथा सब इंजीनियर एस डी त्रिपाठी द्वारा पंचनामा तैयार कर शिकायत पेश किया गया है।
- प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2025 को आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त हेतु कार्यालय यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी में आवेदन पत्र पेश किया गया ।
5 प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को आरटीआई के माध्यम से एस.डी.ओ. एवं सब इंजीनियर द्वारा पंचनामा तैयार किया गया एवं पुलिस के कथन हेतु पुलिस कार्यालय सिवनी में आवेदन पत्र पेश किया गया।
- प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2025 को आवेदन पत्र नहर सहजपुरी हार में बनी नहर का निरीक्षण एवं कार्यवाही बाबत कार्यपालन यंत्री महोदय सिवनी प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के नाम पर दिया गया एस.डी.ओ. ऋषभ साहू के समक्ष पेश किया सब इंजीनियर एस.डी. त्रिपाठी द्वारा प्राप्त कर पावती दिया गया ।
- प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2025 को दिया गया, उसी दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी को मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से एस.डी.ओ. लखनादौन के माध्यम से नोटिस दिया गया प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को दो दिवस के अंदर नहर यथावत कर इस कार्यालय को अवगत करायें अथवा आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जावेगी।
- प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के द्वारा दिनांक 11.01.2025 को एसडीओ ऋषभ साहू को नोटिस का जवाब लखनादौन पहुंच कर दिया गया। कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है वर्षा के पानी एवं ऊपर के किसानों के खेत का पानी आने से क्षतिग्रस्त हुई है नहर के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया प्रतिलिपि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी को दिया गया।
- प्रार्थी को दिनांक 10.02.2025 को कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी द्वारा ज्ञापन पत्र क्रमांक/327/सू.का.अधि. / 2024-25 दिनांक 31.01.2025 के अनुसार पत्र दिनांक 10.02.2025 को प्राप्त हुआ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर का हवाला देते हुए दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया प्रार्थी द्वारा अवलोकन किया गया प्रार्थी जो दस्तावेज चाहिये था वह अवलोकन नहीं कराया गया एवं प्रदान भी नहीं किया जिस संबंध में पावती पत्र पर लेख किया गया परंतु उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं दिया गया।
- दिनांक 24.02.2025 को पुनः दस्तावेज चाहने बाबत आवेदन पत्र दिया जिस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला मजबूर होकर प्रार्थी द्वारा कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी से दस्तावेज प्राप्त किया गया इस प्रकार है नंबर 1 भू अर्जन अधिकारी कार्यालय जिला अध्यक्ष सिवनी के नाम पर पत्र, नंबर 2 सहजपुरी हार के किसानों की सूची अधिग्रहण की गई भूमि, नंबर 3 डूंगरिया जलाशय डैम के अंतर्गत नहर का नक्शा जिसमें सहजपुरी हार भी सम्मिलित है, नम्बर 4 नहर की रिपेयरिंग मरम्मत का बिल न दिया जाकर पुलिया की रिपेयरिंग मरम्मत का बिल दस्तावेज दिया गया जिसमें कुल राशि का योग लेख नहीं है, नंबर 5 कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी के बादू श्री संजय जी से निवेदन किया गया की डूंगरिया जलाशय डैम का पानी नहर के माध्यम से सहजपुरी हार के किसानों को पानी कब-कब दिया गया है एवं वर्ष 2017-18 में नहर की रिपेयरिंग हुई है वह दस्तावेज भी प्रदान किया जाए जानकारी दिया गया कि जितने दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराया गया है जो आपको दे दिया गया है शेष की जानकारी नहीं है।
- पुलिस कार्यालय सिवनी से दस्तावेज प्राप्त किया गया इस प्रकार है नंबर 1 पंचनामा, नंबर 2 कथन पंचनामा एसडीओ ऋषभ साहू एवं सब इंजीनियर एसडी त्रिपाठी द्वारा तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर एवं कथन जांचकर्ता गोविंद सिंह पटेल द्वारा लेख किया गया है।
- सहजपुरी हार जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण हुई है उनके नाम की आवश्यकता होने से लोकसेवा केंद्र सिवनी से खसरा प्राप्त किया गया खसरा नंबर इस प्रकार हैं 271/1,271/2. 267/2/1,267/2/2,266/1,266/2,245/1/2,245/1/3,245/2/3,245/2/2, 241/1,241/3, 240/1/3,240/1/2,237/1/3,237/1/2,236/2/1.236/2/3. 234/1,234/2, 233/4233/3/2, 233/1 की भूमि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/आदेश दिनांक 28.08.2003 के अनुसार भू अभिलेख अघतित किया जाकर शासकीय जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज की गई एवं खसरा नंबर 245/2/3, 241/1 के बीच की भूमि खसरा नंबर 243/2, 243/3, 243/4, 243/6 की खसरा नंबर में भूमि शासन द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया एवं नक्शा में नहर भी दर्शाया नहीं गया है, इन खसरा नंबर की भूमि पर नहर बनी थी, पूर्व में यह खसरा की भूमि सियाराम के नाम पर थी जो भू अर्जन अधिकारी द्वारा कार्यालय जिला अध्यक्ष सिवनी द्वारा कार्यालय कार्यपालक यंत्री सिंचाई संभाग सिवनी के पत्र क्रमांक/3740/कार्य सिवनी दिनांक 29.07.1987 के अनुसार सहजपुरी हार के किसानों के नाम अधिग्रहण किया गया जिस पर नहर निर्माण किया गया था नक्शा हस्तलिपि से तैयार किया गया है।
- प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2025 को आवेदन पत्र दिया था जिसकी जांच एसडीओ ऋषभ साहू सबइंजीनियर एस.डी. त्रिपाठी द्वारा नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थी द्वारा लेख किया गया था की प्रार्थी की उपस्थित पर जांच की जावे क्योंकि प्रार्थी नहर परिवर्तन कैसे किया गया रिपेयरिंग मरम्मत किया गया तो कितनी राशि खर्च हुई शासन की कब-कब नहर से किसानों को पानी दिया गया है यह अवश्य पूछेगा इस कारण अपराध छुपाने के लिए जांच नहीं किया गया है।
- सबइंजीनियर एस.डी. त्रिपाठी से पूछा जावें कि वर्ष 2017-18 में नहर को परिवर्तन रिपेयरिंग मरम्मत कराया गया खसरा नंबर 243/2,243/3, 243/4,243/6 की भूमि पर बनाई गई नहर को समतल कराया जाकर खसरा नंबर 243/2, 243/6 से लगी भूमि खसरा नंबर 243/3, 243/4 के बीच नहर का निर्माण किया गया जिससे इन खसरों के किसान की भूमि नहर के इस पर एवं नहर के उसे पर रहेगी बीच में नहर रहेगी पुरानी नहर को नष्ट किया जाकर साक्ष्य को भी नष्ट किया गया है ।
- सूचना का अधिकार अधि. 2005 के तहत दिनांक 24.04.2025 को आवेदन पत्र दिया था वर्तमान किसानों के नाम की सूची बाबत एसडीएम लखनादौन को दिया गया था। श्रीमान जी द्वारा एसडीओ जल संसाधन लखनादौन को भेजा गया आवेदन पत्र का अवलोकन न किया जाकर पूर्व में दिए गए दस्तावेजों के संबंध में पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया दिनांक 26.05.2025 को प्राप्त हुआ।
निवेदन है कि उपरोक्त विषयांकित लेख के अनुसार डूंगरिया जलाशय डैम के संबंधि ात अधिकारी द्वारा एवं वर्तमान अधिकारी नाम पता किया जाकर एवं जाच कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने विनय है।
श्रीमान जी डूंगरिया जलाशय डैम से सहजपुरी हार में निकट भविष्य तक किसानों को पानी मिलना संभव नहीं है क्योंकि डेम के आखिरी अंतिम छोर पर भूमि है, प्रार्थी एवं प्रार्थी की परिवार की भूमि नहर के नीचे की ओर है ऊपर के किसानों नहर के माध्यम से अपना वर्षा का पानी एवं प्रार्थी के परिवार के खेतों पर पानी गिर कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस कारण भूमि को जल संसाधन विभाग से मुक्त कराया जाए एवं शासन के आदेश अनुसार राशि कोषालय में जमा की जावें एवं वर्तमान स्थिति नहर को किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना किया जायें, यदि छेड़छाड किया जायेगा तो साक्ष्य नष्ट हो जायेंगे।
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