करोड़ों की अनियमितता पर उप सचिव ने नगर पालिका अध्यक्ष से मांगा जवाब

सिवनी। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने भोपाल से आईं जांच समितियों ने खरीदी, निविदा में भारी गफलत कर नगर पालिका को लाखों का नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट पेश की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव आरके कार्तिकेय ने नपा अध्यक्ष खान को मप्र नगर, पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क व अन्य धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का विधि अनुसार निर्वहन करने में विफल रहने का उल्लेख करते हुए मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं अंतर्गत कार्रवाई किए जाने तथा नगर पालिका परिषद को हुई आर्थिक हानि की वसूली का उल्लेख भी किया गया है। नोटिस में नगर पालिको में हुईं गंभीर अनियमितताओं के लिए कराई गई जांच में नपा अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी भी बताया गया है। उप सचिव श्री कार्तिकेय ने इस मामले में संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग को तीन दिन में कारण बताओ नोटिस तामिल कराने के निर्देश दिए हैं। 9 माह में खरीद डाला 19,222 किलो फेनोलिक जांच में पाया गया है कि नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष की मंजूरी से 8 जून 23 से 8 मार्च 24 के बीच मांत्र 9 माह की अवधि में ताबड़तोड़ अंदाज में 19 हजार 222 किलो फेनोलिक (कीटनाशक पाउडर) खरीद डाला। जांच में पाउडर की आवश्यकता का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया। आंकलन करके वर्ष भर की आवश्यक मात्रा के लिए दर आमंत्रित की कार्रवाई नहीं की गई तथा जानबूझकर आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक दरों पर नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए खण्ड-खण्ड करके फेनोलिक पाउडर क्रय करने की कार्रवाई की गई। अधिक दर पर सामग्री क्रय किए जाने से निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है। 08 जून 2023 को 5000 किलो फेनोलिक पाउडर 49 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा गया। 14 • जुलाई 23 को 2892 किलो पाउडर 34.51 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया। इसी तरह 14 अगस्त 23 को 5 हजार किलो 4919 रुपए प्रति किलो, 4 अक्टूबर 23 को 2840 किलो 40 रुपए प्रति किलो, 29 जनवरी 24 को 14 सौ किलो 64 सौ रुपए, प्रति किलो तथा 8 मार्च 24 को 2450 किलो 33.90 रुपए प्रति किलो की दर पर फेनोलिक पाउडर की खरीदी की गई है।
हाईमास्ट खरीदी में भारी मनमानी – जांच में पाया गया है कि स्टेडियम व पीजी कॉलेज में 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइट की (6 नग 200 वाट एलईडी फ्लड लाइट सहित) खरीदी में दोगुने से भी अधिक दर पर खरीदी कर नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। 25 अप्रैल 22 को कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रशासक ने जैम पोर्टल के आधार पर हाईमास्ट लाइट की प्रति नग दर 1 लाख 24 हजार 800 रुपए स्वीकृत की गई थी। अगले दिन 26 अप्रैल को दो नग हाईमास्ट लाइट का 2 लाख 49 हजार 600 रुपए का कार्यादेश संविदाकार को दिया गया। संविदाकार द्वारा लाइट प्रदाय नहीं किए जाने पर 12 दिसंबर को कार्यादेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 30 दिसंबर को नगर पालिका ने पुनः पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। 18 जनवरी 23 को निविदा खोली गई, जिसमें 9 मीटर हाईमास्ट लाइट (6 नग 200 वाट एलईडी फ्लड लाइट सहित) की न्यूनतम निविदा दर 2 लाख 98 हजार प्रति नग प्राप्त हुई। निविदा समिति ने उक्त दर स्वीकृत करने की अनुशंसा कर दी, जिसकी नस्ती पेश होने पर अध्यक्ष खान ने अपनी स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। जांच प्रतिवेदन के आध्रार पर अध्यक्ष को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निकाय के अधिकारियों, निविदा समिति व अध्यक्ष द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अप्रैल 2022 में उक्त सामग्री की दर मात्र 1 लाख 24 हजार 800 रुपए प्रति नग स्वीकृत की गई थी और मात्र 9 माह पश्चात प्राप्त दर 2 लाख 98 हजार रुपए प्रति नग पूर्व स्वीकृत दर से दोगुने से भी अधिक कैसे हो सकती है। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं इस बात पर विचार किए बिना आनन- फानन में निविदा दर स्वीकृत की गई। दो नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइन एलईडी सहित की खरीदी की कुल लागत नस्ती में 5 लाख 96 हजार अंकित है, जबकि तत्समय नपा अध्यक्ष को 5 लाख तक की ही वित्तीय शक्ति यां प्राप्त थीं। नपा अध्यक्ष व नपा के अधिकारियों-कर्मचारियों पर नगर पालिका के सामने, प्राइवेट बस स्टैण्ड, कचहरी चौक तथा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए 4. नग – 12 मीटर हाईमास्ट (12 नग 400 वॉट एलईडी सहित) की 4 लाख 65 हजार रुपए प्रति नग की दर पर की गई खरीदी में भी अनियमितता के आरोप हैं। जांच में यह खरीदी प्रति नग 65 हजार रुपए अधिक पाई गई है। वहीं सामग्री मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद निविदा समय-सीमा 15 दिवस ही रखी गई, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। 90 वाट की 90 एलईडी, 26 वाट की 140 एलईडी 36 वाट की 120 एलईडी की खेरीदी में भी नियमों का पालन नहीं किया जाना पाया गया है।
फिनाइल खरीदी में भी खेल – जांच में सामने आया है कि काले व सफेद फिनाइल की खरीदी में भी नियम कायदों को ताक पर रखा गया है। 4 अगस्त 23 से 21 दिसंबर 23 के बीच 5 माह की अवधि में 14 हजार 880 लीटर संफेद व काले फिनाइल की खरीदी टुकड़े-टुकड़े में की गई है। इन खरीदी में 40 से 70 रुपए प्रति लीटर तक कीमत चुकाई गई है। 4 अगस्त 23 को 5 हजार लीटर फिनाइल 49.99 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा गया। इसी तरह 4 अक्टूबर 23 को 2480 लीटर 40 रुपए प्रति लीटर की दर पर, 12 दिसंबर 23 को 1200 लीटर 54 रुपए प्रति लीटर की दर पर तथा इसके 8 दिन बाद 21 दिसंबर 23 को 13 सौ लीटर फिनाइल 76 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा गया। फिनाइल खरीदी को जांच समिति ने पूरी तरह से संदिग्ध माना है।
खराब वाहन भी पी गए डीजल-पेट्रोल – वाहनों की मरम्मत व डीजल-पेट्रोल की खपत में भी भारी गफलत मिली है। इसे गंभीर अनियमितता की श्रेणी वाला बताया गया है। जांच में वाहनों के मीटर बंद पाए गए। लौंग बुक में मीटर रीडिंग अंकित होना नहीं पाया गया है। बंद वाहनों
पर भी डीजल/पेट्रोल की खपत बताई गई है। यह भी सामने आया है कि शासकीय यात्रा के नाम पर कुछ निजी वाहनों में भी डीजल-पेट्रोल डलवाया गया है। वर्ष 2021 की तुलना में शफीक खान के कार्यकाल में डीजल/पेट्रोल व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि पाई गई है। वहीं वर्ष 2021 में वाहन मरम्मत में कुल व्यय 21 लाख 93 हजार 702 रुपए था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 32 लाख
86 हजार 623 व वर्ष 2023 में 33 लाख 44 हजार 985 रुपए हो गया। वहीं 2021 में वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन का व्यय 112.67 लाख था, जो वर्ष
2022 में 201.80 लाख तथा वर्ष 2023 में रिकार्ड 217.23 लाख रु. हो गया।
अस्थाई दखल वसूली ठेके में पहुंचाई क्षति – अध्यक्ष पर अस्थाई दखल फीस वसूली के ठेके में भी मनमानी कर नपा को आर्थिक क्षति पहुंचाना पाया गया है। ठेका की निर्धारित राशि 19 लाख 45 हजार थ, जिसकी अनदेखी कर शोएब खान को 15 लाख 31 हजार में ठेका देकर नपा को 4 लाख 14 हजार 800 रुपए की क्षति पहुंचाई गई। अध्यक्ष द्वारा आयोजित पीआईसी एवं परिषद की बैठकों में मनमाने ढंग से प्रस्ताव रखे गए तथा पारित कराए गए हैं।सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने भोपाल से आईं जांच समितियों ने खरीदी, निविदा में भारी गफलत कर नगर पालिका को लाखों का नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट पेश की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव आरके कार्तिकेय ने नपा अध्यक्ष खान को मप्र नगर, पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क व अन्य धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का विधि अनुसार निर्वहन करने में विफल रहने का उल्लेख करते हुए मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं अंतर्गत कार्रवाई किए जाने तथा नगर पालिका परिषद को हुई आर्थिक हानि की वसूली का उल्लेख भी किया गया है। नोटिस में नगर पालिको में हुईं गंभीर अनियमितताओं के लिए कराई गई जांच में नपा अध्यक्ष को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी भी बताया गया है।
उप सचिव श्री कार्तिकेय ने इस मामले में संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग को तीन दिन में कारण बताओ नोटिस तामिल कराने के निर्देश दिए हैं। 9 माह में खरीद डाला 19,222 किलो फेनोलिक जांच में पाया गया है कि नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष की मंजूरी से 8 जून 23 से 8 मार्च 24 के बीच मांत्र 9 माह की अवधि में ताबड़तोड़ अंदाज में 19 हजार 222 किलो फेनोलिक (कीटनाशक पाउडर) खरीद डाला। जांच में पाउडर की आवश्यकता का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया। आंकलन करके वर्ष भर की आवश्यक मात्रा के लिए दर आमंत्रित की कार्रवाई नहीं की गई तथा जानबूझकर आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक दरों पर नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए खण्ड-खण्ड करके फेनोलिक पाउडर क्रय करने की कार्रवाई की गई। अधिक दर पर सामग्री क्रय किए जाने से निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है। 08 जून 2023 को 5000 किलो फेनोलिक पाउडर 49 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा गया। 14 जुलाई 23 को 2892 किलो पाउडर 34.51 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया। इसी तरह 14 अगस्त 23 को 5 हजार किलो 4919 रुपए प्रति किलो, 4 अक्टूबर 23 को 2840 किलो 40 रुपए प्रति किलो, 29 जनवरी 24 को 14 सौ किलो 64 सौ रुपए, प्रति किलो तथा 8 मार्च 24 को 2450 किलो 33.90 रुपए प्रति किलो की दर पर फेनोलिक पाउडर की खरीदी की गई है।
हाईमास्ट खरीदी में भारी मनमानी – जांच में पाया गया है कि स्टेडियम व पीजी कॉलेज में 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइट की (6 नग 200 वाट एलईडी फ्लड लाइट सहित) खरीदी में दोगुने से भी अधिक दर पर खरीदी कर नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। 25 अप्रैल 22 को कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रशासक ने जैम पोर्टल के आधार पर हाईमास्ट लाइट की प्रति नग दर 1 लाख 24 हजार 800 रुपए स्वीकृत की गई थी। अगले दिन 26 अप्रैल को दो नग हाईमास्ट लाइट का 2 लाख 49 हजार 600 रुपए का कार्यादेश संविदाकार को दिया गया। संविदाकार द्वारा लाइट प्रदाय नहीं किए जाने पर 12 दिसंबर को कार्यादेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 30 दिसंबर को नगर पालिका ने पुनः पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। 18 जनवरी 23 को निविदा खोली गई, जिसमें 9 मीटर हाईमास्ट लाइट (6 नग 200 वाट एलईडी फ्लड लाइट सहित) की न्यूनतम निविदा दर 2 लाख 98 हजार प्रति नग प्राप्त हुई। निविदा समिति ने उक्त दर स्वीकृत करने की अनुशंसा कर दी, जिसकी नस्ती पेश होने पर अध्यक्ष खान ने अपनी स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। जांच प्रतिवेदन के आध्रार पर अध्यक्ष को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निकाय के अधिकारियों, निविदा समिति व अध्यक्ष द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अप्रैल 2022 में उक्त सामग्री की दर मात्र 1 लाख 24 हजार 800 रुपए प्रति नग स्वीकृत की गई थी और मात्र 9 माह पश्चात प्राप्त दर 2 लाख 98 हजार रुपए प्रति नग पूर्व स्वीकृत दर से दोगुने से भी अधिक कैसे हो सकती है। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं इस बात पर विचार किए बिना आनन- फानन में निविदा दर स्वीकृत की गई। दो नग 9 मीटर हाईमास्ट लाइन एलईडी सहित की खरीदी की कुल लागत नस्ती में 5 लाख 96 हजार अंकित है, जबकि तत्समय नपा अध्यक्ष को 5 लाख तक की ही वित्तीय शक्ति यां प्राप्त थीं। नपा अध्यक्ष व नपा के अधिकारियों-कर्मचारियों पर नगर पालिका के सामने, प्राइवेट बस स्टैण्ड, कचहरी चौक तथा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए 4. नग – 12 मीटर हाईमास्ट (12 नग 400 वॉट एलईडी सहित) की 4 लाख 65 हजार रुपए प्रति नग की दर पर की गई खरीदी में भी अनियमितता के आरोप हैं। जांच में यह खरीदी प्रति नग 65 हजार रुपए अधिक पाई गई है। वहीं सामग्री मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद निविदा समय-सीमा 15 दिवस ही रखी गई, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। 90 वाट की 90 एलईडी, 26 वाट की 140 एलईडी 36 वाट की 120 एलईडी की खेरीदी में भी नियमों का पालन नहीं किया जाना पाया गया है।
फिनाइल खरीदी में भी खेल – जांच में सामने आया है कि काले व सफेद फिनाइल की खरीदी में भी नियम कायदों को ताक पर रखा गया है। 4 अगस्त 23 से 21 दिसंबर 23 के बीच 5 माह की अवधि में 14 हजार 880 लीटर संफेद व काले फिनाइल की खरीदी टुकड़े-टुकड़े में की गई है। इन खरीदी में 40 से 70 रुपए प्रति लीटर तक कीमत चुकाई गई है। 4 अगस्त 23 को 5 हजार लीटर फिनाइल 49.99 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा गया। इसी तरह 4 अक्टूबर 23 को 2480 लीटर 40 रुपए प्रति लीटर की दर पर, 12 दिसंबर 23 को 1200 लीटर 54 रुपए प्रति लीटर की दर पर तथा इसके 8 दिन बाद 21 दिसंबर 23 को 13 सौ लीटर फिनाइल 76 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा गया। फिनाइल खरीदी को जांच समिति ने पूरी तरह से संदिग्ध माना है।
खराब वाहन भी पी गए डीजल-पेट्रोल – वाहनों की मरम्मत व डीजल-पेट्रोल की खपत में भी भारी गफलत मिली है। इसे गंभीर अनियमितता की श्रेणी वाला बताया गया है। जांच में वाहनों के मीटर बंद पाए गए। लौंग बुक में मीटर रीडिंग अंकित होना नहीं पाया गया है। बंद वाहनों
पर भी डीजल/पेट्रोल की खपत बताई गई है। यह भी सामने आया है कि शासकीय यात्रा के नाम पर कुछ निजी वाहनों में भी डीजल-पेट्रोल डलवाया गया है। वर्ष 2021 की तुलना में शफीक खान के कार्यकाल में डीजल/पेट्रोल व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि पाई गई है। वहीं वर्ष 2021 में वाहन मरम्मत में कुल व्यय 21 लाख 93 हजार 702 रुपए था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 32 लाख
86 हजार 623 व वर्ष 2023 में 33 लाख 44 हजार 985 रुपए हो गया। वहीं 2021 में वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन का व्यय 112.67 लाख था, जो वर्ष
2022 में 201.80 लाख तथा वर्ष 2023 में रिकार्ड 217.23 लाख रु. हो गया।










मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल क्रमांक 2945/2101340/2024/18-3 प्रति, श्री शफीक खान नगर पालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर। विषय मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र। आप दिनांक 10:08.2022 से वर्तमान तक निर्वाचित होकर नगर पालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। इस पदावधि के दौरान निकाय में हुई अनियमितताओं की जांच कराई गई। जांच में आप कतिपय गंभीर अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी प्रतीत होते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है- नगर पालिका परिषद सिवनी में स्टेडियम परिसर एवं पीजी कॉलेज में 9 मीटर हाईमास्ट लाइट भग 200 बीट LED Flood Ligin सहित क्रय किये जाने हेतु जैम पोर्टल से Compattion के आधार पर पराशि रुपए 1.24.800/- प्रति नग की दर कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रशासक नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को स्वीकृत की गई थी। तदनुसार राशि रुपए। 2,49.800/- का कार्यादेश दिनांक 26.04.2022 को सविदाकार को प्रदान किया गया था। जांच प्रतिवेदन अनुसार संविदाकार द्वारा दिये गये कार्यादेश के अनुपालन में सामग्री प्रदाय नहीं की गई तथा दिनांक 12.12.2022 को दिनांक 28.04.2022 को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया गया किन्तु प्रकरण में संविदा अनुसार सामग्री आपूर्ति में विफल रहने वाले संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है। नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा पुन दिनांक 30.12.2022 को 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट, 6 नग 200 वीट LAID Foo क्रय किए जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। उक्त निविदा की बिंब दिनांक 18.01.2023 को खोली गई, जिसमें न्यूनतम निविद्या दर 2.50,000/-रुपए प्रति नम प्राप्त हुई। जांच प्रतिवेदन एवं क्रय संबंधी नस्ती की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर पालिका परिषद सिवनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा उक्त दरी को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई तथा तचनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दरों की सक्षम स्वीकृति हेतु दिनांक 19.01.2023 को नरती आपके समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें आपके द्वारा स्वीकृति स्वरुप हस्ताक्षर किये गये। जांच प्रतिवेदन एर्व संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निकाय के अधिकारिधी, निविदा समिति एवं आपके द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अप्रैल 2022 में उक्त सामग्री की दर मात्र 1,24.800/- रुपये प्रति नग स्वीकृत की गई थी तथा मात्र माह पश्भात प्राप्त दर रुपये 2,90,000/- प्रति नग पूर्व स्वीकृत दर से दोगुने से भी अधिक जैसे हो सकती है। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं इस बात पर विचार किए बिना आनन-फानन में आपके द्वारा निविदा दर सीकृत की गई। उय की कुल लागत मस्ती अनुसार रुपये 5.96.000/- अंकित है, जबकि सत्रामय आयक्ष, नगर पालिका परिषद की रूपये 5,00,000/- तक की ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी। आपके द्वारा न्यूनतम दर स्वीकृत किए जाने के पश्चात दिनांक 16.02.2023 को पी.आई.सी. से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्राप्त किया जाना पाया गया। हाईमास्ट स्थापना पश्चात भुगतान के पूर्व क्रय उपरांत सामग्री की गुणवता का परीक्षण नहीं कराया गया, जबकि निविदा दस्तावेजों में अंकित शर्ती में गुणवता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख था। हाईमास्ट लाइट स्थापना के बाद भुगतान के पूर्व नियमानुसार विद्युत निरीक्षक से या मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के पंजीकृत तथा अधिकृत इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर से नहीं कराया गया। मीटर के हाईस्ट पोल 6 नग 200 बीट LED Flood light सहित दरें UADD ISSH 2021 में उल्लेखित है. जिसके अनुसार उक्त क्रय की कुल लागत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित रुपये 1.37.635/- होती है, जिसे आपकी सहमति से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी की आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायकर्ता तथा अन्य के द्वारा अवांछित लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है। यही नहीं अभिलेखों को अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में स्वीकृत निविदा दर रूपये 1,24,800/ प्रति नग सीधे निरस्त की गई है तथा नस्ती में संविदाकार द्वारा संविदा अनुसार कार्य नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही के अबलोकन से परिलक्षित होता है कि पूरी कार्यवाही निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर अवाचित लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। उक्त अनियमितता के लिए नगर पालिका परिषद सिवनी के अधिकारियों/कर्ममारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। नगर पालिका परिषद सिवनी में अवधि के दौरान नगर पालिका के सामने तिराहा, प्रायवेट बस स्टेण्ड कचहरी चौक तथा ट्रेनिंग ग्राउन्ड में कुल 4 नम 12 मीटर हाईमास्ट 12 नग 400 बीट LED क्रय हेतु पीआई सी. की बैठक में पारित संकल्प क्रमांक 20 दिनांक 21.09.2002 में 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त की गई। प्राप्त स्वीकृति के आधार पर दिनांक 31.12.2022 की जेम पोर्टल पर बिड आमंत्रित किया जाकर दिनांक 18.01.2003 को फाइनेशियल बिड खोली गई। न्यूनतम दर रूपये 4,65.000/- प्रति नग मेसर्स राथ ट्रेडर्स की प्राप्त हुई। प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति एवं अतिरिक व्यय रूपये 8.00.000/- की वित्तीय स्वीकृति हेतु निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार पी.आई.सी. के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे पी.आई.सी. की, बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 16.02.2023 को स्वीकृक्षी प्रदान की गई। जांच प्रतिवेदन एवं कय संकरी अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राप्त न्यूनतम दर रूपये 4.65.000/- प्रति नम की उपयुक्तता के संबंध में निविदा समिति एवं आपके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा प्रबलित बाजार दर से अपेक्षाकृत अधिक दर स्वीकृत की गई। स्वीकृत म्यूनतम दर की तुलना UADD ISSK 2021 से किए जाने पर दर लगभग रुपये 15,000/- प्रति नग अधिक पाई गई है। प्रवलित बाजार दर से अधिक दर पर क्रय किए जाने से निकाय को रुपये 2,00,000/- की आर्थिक हानि हुई है। यही नहीं सामग्री का मूल्य रूपये दस लाख से अधिक होने के बाद भी निविदा में समय-सीमा 15 दिवस ही रखी गई, जो कि मायाप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है। उका कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते है। यह कि नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा उक्त अवधि में पीआई सी के प्रस्ताव क्रमांक 50 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार ३० नग 30 वॉट LED Ligte क्रय किये जाने हेतु दिनांक 24.07.2023 को जेन धोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। निविदा में न्यूनतम दर 1250/- रूपये प्रति नग प्राप्त हुई, जिसे आपके द्वारा स्वीकृत किया गया। पी.आई.सी. द्वारा पारित संकल्य में बजाज कंपनी है LED Ligकय किए जाने का उल्लेख है, किंतु निकाय द्वारा क्रय की गई LED Light की Technical Specification सामग्री IS Certification Brand उल्लेख नहीं पाया गया है। क्रय की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। टेंडर डॉक्युमेंट में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं पाई गई है। LADD ISSA 2021 से दूरी का मिलान करने में पाया गया है कि 10 बॉट LED Lighs की कुल दर 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 8.150 रूपये प्रति नग होती है। स्वीकृत दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। LED Light की क्रय प्रक्रिया में नियमों में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा 140 नग 26 बीट LED Liga कप जी गई। उक्त सामग्री की न्यूनतम दर रुपये 3657/- प्रति नग आपके द्वारा स्वीकृत की गई। कप की गई सामग्री में B का कोई उल्लेख नाहीं है। दरों का मूल्यांकन भी नहीं किया गया। सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं कराया गया। स्वीकृत न्यूनतम दर JADO ISSR 2021 से मिलान करने पर 140 नग 26 LED Light की 18 प्रतिशत जीएसटी सहित प्रति नग रूपये 2500/- होती है। 140 नग की कुल राशि रुपये 3.82.449/- होती है। इस प्रकार आपके द्वारा निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अपेक्षाकृत अधिक दर पर सामग्री क्रय किया जाकर निकाय को लगभग रुपये 1.36,000/- की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद सिवनी में दिनांक 26.09.2022 को 120 नग 30 वॉट LED Ligte क्रय किया जाना पाया गया है। जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दर आपके द्वारा रूपये 4150/- प्रति नग स्वीकृत की गई है। प्रदायकर्ता को रुपये 4.90.000/- का भुगतान किया जाना पाया गया है। पांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त दर का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा इस पर विचार नहीं किया गया कि प्राप्त दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं। कप की गई LED Light कोई प्रतिष्टित Brand की नहीं पाई गई है। बिना Brand के 30 चीट LED Lippe की दरें ऑनलाइन लगभग 900 रूपये प्रति नग दर्शित है तथा बजाज कम्पनी की Banded LED Lighs की दर रूपये 1800/- प्रति नग ऑनलाइन वर्शित है। आपके द्वार विना Brand की LED Ligte प्रतिष्ठित Brand Light की प्रचलित बाजार दर से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायक एवं स्वयं को अवांछित आर्थिक जाम प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है। अभिलेखों में सामग्री की Tesa एवं गुणवता रिपोर्ट आदि नहीं पाई गई है। सामग्री क्रय किए जाने में नियमों में वर्णित प्रक्रिया का खुला उल्लंघन किया जाना पाया गया है. जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तत्वाची प्रतीत होते हैं। यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद सिवनी में आपके द्वारा 5000 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। फिनोलिक पाउडर का क्रय जेग पोर्टल से तुलनात्मक पद्धति से किया गया, जिसकी न्यूनतम दर 49 रुपए प्रति किलोग्राम थी। न्यूनतम दर की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार इसके अतिरिक्त अलग-अलग दिनांकों में खंड-खंड करके निकाय में फिनोलिक पाउडर क्रम किया जाना पाया गया है। अभिलेख अनुसार दिनांक 08.06.2023 की 5000 किलीग्राम दर 49 रुपये प्रति किलीचाम दिनांक 14.07.2023 को 2892 किलोग्राम दर 34.51 रुपए प्रति किलोग्राम, दिनांक 14.08.2023 को पुनः 5000 किलोग्राम दर 499 रुपए प्रति किलोग्राम दिनांक 04.10.2023 को 2800 किलोग्राम दर 40 रूपये प्रति किलोग्राम दिनांक 29.01.2024 को 1400 किलोग्राम दर 64 रुपये प्रति किलोग्राम एवं दिनाक 06.03.2024 की 2450 किलोग्राम दर 33.90 रुपये प्रति किलोग्राम इस प्रकार कुल 19222 किल्लेधाम फिनोलिक पाउडर दिनांक 08.06.2023 से दिनांक 08.03.2024 तक 9 माह की अवधि में कपी 34.515 प्रति किलोग्राम की दर से लेकर रुपए 64 प्रति किलोग्राम तक की दर से क्रय किया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से होता है कि फिनोलिक पाउडर की आवश्यकता का कहीं आंकलन नहीं किया गया। आंकलन करके वर्षभर की आवश्यक मात्रा के लिए दर आमंत्रित की कार्यवाही नहीं की गई तथा जानबूझकर आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक दरों पर नियमी का खुला उल्लंघन करते हुये खम्ब-खण्ड कर किनीलिक पाउडर क्रय करने की कार्यवाही की गई। अधिक दर पर सामग्री क्रय किए जाने से निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है। यही नहीं मात्र 29 माह की अवधि में 19222 किग्रा. फिनॉजिक पाउडर की आवश्यकता का कोई औचित्य में अभिलेखों में नहीं पाया गया है. जिससे पूरी क्रय प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है. जिसके लिये निकाय के अधिकारियों/कर्ममारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उता अवधि में आपके द्वारा 5000 लीटर सफेद फिभाइल क्रय किया जाने हेतु रूपये 2,49,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदत्त स्वीकृति अनुसार पौम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को 48.99 पर प्रति लीटर की दर से सफेद फिनाइल क्रय किया गया। जांब प्रतिवेदन अनुसार निकाय में सफेद एवं काला फिनाइल खंड-खंड में 40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पृथक-पृथक कय किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 04.00.2023 की 5000 लीटर पर 990 रुपए प्रति लीटर दिनांक 04.10. 2023 की 2480 लीटर दर 40 रुपये प्रति लीटर, दिनांक 12.12.2023 को 1200 लीटर दर 54 रुपए प्रति लीटर दिनांक 21.12.2003 को 1300 लीटर दर 70 रुपये प्रति लीटर इस प्रकार दिनांक 04.08.2023 से दिनांक 21.12.2023 तक की अवधि में 5 माह में 43 रूपये प्रति लीटर से लेकर 78 रूपये प्रति लीटर की दर से पृथक-पृथक दर पर सफेद एवं काला फिनाइल कुल 14.880 लीटर क्रय किया जाना पाया गया है। अगिलेखी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवश्यकता का आंकलन किया जाकर वृहद स्वरूप की खरीदी निविदा के माध्यम से न करक नियमों का खुला उल्लंघन करते हुये टुकड़ी टुकड़ों में लगभग हर माह खरीदी की गई है। हर माह अलग-अलग दर पर फिनाइल क्रय किया गया है जिससे पृथक पृथक दरों पर खण्ड-खण्ड में सामग्री क्रय करने से निकाय को आर्थिक हानि हुई है तथा नियमों में वर्णित काय संबंधी प्रक्रिया का उल्लंघन होना भी पाया गया है। मात्र एक माह में इतनी अधिक मात्रा में किनाइल खरीदने का कोई औचित्य भी अभिलेखों में नहीं पाया गया है तथा इतनी अधिक मात्रा में फिनाइल का क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है. जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है। यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु शौचालय/मुत्रालय की आवश्यकता प्रतिपादित कसो हुये दोनों ही प्रकार की सामग्री का क्रय तुलनात्मक पद्धति से जैम पोर्टल से की गयी है। FRP Lirimal एवं शौचालय संख्या 00 नग की लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2023 को स्वीकृति की गयी। इसी प्रकार दिनाक 20.10.2023 को ही पृथक प्रकरण में FRP Urinal शौचालय 08 नग को क्रय करने की स्वीकृति र 2.50 लाख दी गयी। दोनों की सामग्रीयों को जेम पोर्टल के माध्यम से तुलनात्मक आधार पर दिनांक 30.10.2023 की क्रय की गयी है। जिनकी न्यूनतम कीमत निम्नानुसार है शोधालय कुल लागत नाशिक 240000 प्रतिनग 31200 Urinal कुल लागत राशि रू. 248520 प्रतिनम / 31190 उपरोक्त दोनों सामग्री एक ही मेयर की है। दोनों के क्रय की स्वीकृति एक साथ ली जानी बाहिए थी, जो नहीं ली गयी है। यदि दोनों की स्वीकृति एक साथ ली जाती ती लागत रू 5.00 लाख हो जाती जोकि राशि रु 2.50 लाख से अधिक होने से म.प्र. भण्डार क्रम नियम की कंडिका-10.1.1 अनुसार उक्त का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जिसके भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से ०२ पृथक पृथक स्वीकृति कर क्रय किया गया। Financial Approval Sanction Onder (With Product Details and Specification), Contract (With Product Details and Terms and Conditions) आदि दस्तावेज नहीं पाये गये। किना Third Party Inspection Repon बिना गुणवता प्रमाण पत्र के सामग्री को क्रय एवं NABL. Test Report जो कि टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शतों में उल्लेखित श्री के बिना ही भुगतान किया जाना पाया गया। म.प्र. वित्त एवं लेखा नियम 2018 एवं म.प्र. मन्दार कय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के उल्लंघन पाया गया है जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा परिषद के विशेष सम्मिलन दिनांक 18.05.2023 के प्रस्तावक 23 के द्वारा वर्ष 2023-24 के मरम्मत / संधारण कार्यों में लगने बाली स्ट्रीट लाईट हेतु विद्युत सामग्री अन्य किये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया गया। तद्क्रम में दिनांक 28.06.2023 को जेन पोर्टल के माध्यम से बिड लगाई गई। विश में निम्न सामधियों दर्शाई गई- परीक्षण उपरांत निम्नांकित अनियमितताऐं किया जाना परिलक्षित हुआ म.प्र.शासन सुक्ष्म, लघु और मध्म उद्यम विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश के एफ 9-20/2021/-73 भोपाल दिनांक 13.01.2023 में प्राक्यानित किया गया है कि रूपये 5.00 लाख से अधिक की समधी जेन पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाने पर जहां कार्य या सेवा का अनुमानित मूल्य एक वर्ष में रुपये 500 लाख से अधिक है वहां उपरीका (स) के अतिरिक्त कम में कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में अथवा जेम (GeM)/ www.mptenders.gov.in पर परामर्शदाताओं की रुचि की अभिव्यक्ति (01) आति करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा सहित विज्ञापन दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर निकाय के द्वारा समाचार पत्रो में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करवाया गया, यदि समाधार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करवाया गया होता तो स्वस्थ प्रतिरपर्स होती तथा दरे कम प्राप्त होती व ऊंची दर पर सामग्री क्रय करना बढ़ता और न ही निकाय को अर्थिक हति जवानी पड़ती। Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure Procurement Policy Division New Delhida ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 02.04.2019 एवं General Terms and Conditions of Gest 3.0 (Version 1.10). 2 (xi) Mandatory है कि (५) किसी सामग्री को MRI से कम से कम 10 प्रतिशत कम वर पर कय किया जाना होगा है। परन्तु निकाय के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर MRP से 10 प्रतिशत कम दर पर सामग्री कय न कर की दर पर सभी क्रय किया जाना पाया गया जिसके कारण निकाम को 10 प्रतिशत कम दर के मान से कम से कम राशि रुपये 1,60,855.00 की आर्थिक क्षति हुई है। (4) कम से कम 03 निर्माताओं अर्थात निर्माता कम्पनियों को भी निविदा में भाग लेना Mandatory सोहै। परन्तु निकाय के द्वारा नियम का उल्लघन कर, बिना किसी निर्माता कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करवाये ही सीधे सप्लायर से सामयी ऊंची दरी पर क्रय किये जाने से निकाय को लगभग राशि रू. 4.82.565.00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी जाना परिलक्षित हुआ है। (स) कप सामग्री पर सप्लायरको कम से कम एक वर्ष की गारंटी/बारटी दिया जाना Mandatory होता है। परन्तु निकाय के द्वारा बिना गारंटी वारंटी के सामग्री क्रय किया जाना पाया गया। जैम के नियमों का उल्लंघन कर सामग्री तय किया जाना पाया गया। निकाय में पदस्थ विद्युत कार्य में विशेष विद्युत मंत्री (उपगडी) को बायपास कर, नेकॅनिकल यंत्री (उपयंत्री) के माध्यम से बिना किसी Technical Parameter निर्धारण के सामग्री कय किया जाना पाया गया है। निकाय द्वारा विद्युत कार्य के विशेषज्ञ विद्युत मंत्री को बायपास किए जाने से बिना किसी Technical Parameter/Specification सामी कद किये जाने मानक सामग्री कय न कर अमानक स्तर की सामग्री क्रय किए जाने तथा गभीर अनियमितताए कर निकाय को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना परिलक्षित हुआ है। Flood Lights 150 बॉट को कप किये जाने का उल्लेख बिड में किया गया है परन्तु बिड में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि Flood Lights 150W, LED सोडियम या नरकरी Laminaries with Total Rating Wats Min, and Total Lumens Min. और किस मापदण्ड व किस गुमवत्ता, किस बॉडी के मटेरियल की सामग्री खरीदा जाना है का स्पष्ट उलेखनही पाया गया। बिना Third Party Inspection Report के बिना गुणवत्ता प्रमाण पत्र के सामग्री को क्रम उपरांत भुगतान किया जाना पाया गया, यह गभीर अनियमितता है। NABI. Tess Repon लेना टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के नियम शतों में उल्लेखित बा के बिना ही भुगतान किया जादू पाया गया। Financial Approval, Sanction Order (With Product Details and specification), Contract (With Product Details and Term and Conditions) आदि दस्तावेज नस्ती में नहीं पाये गये। इस प्रकार जेम घोर्टल के माध्यम से निकाय द्वारा बिना Technical Parameter के अधिक दरी पर नियमों का उल्लघन कर सामग्री क्रय किये जाने से निकाय को लगभग राशि 4.82.585.00 की आर्थिक क्षति हुई है। सामग्री क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रति एवं लेखा नियम 2018 एवं म.प्र भण्डार कम नियम तथा सेवा उपार्जन निधन 2015 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है जिसके लिए निकाय के अधिकारिची/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उक पदादिनालिका परिषद सिवनी द्वारा विभिन्न कार्यों में संलग्न लगभग चाहन, जो 2021 की तुलना में कुछ अधिक है. में मरम्मत तथा ईंधन पर होने वाले व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा वाहन मरम्मत में कुल व्यय रूपये 21.90.702/- था। आपके पदभार ग्रहण करने के पश्चात वर्ष 2002 में वाहनों की मरम्मत पर आध बड़कर रुपये 32,88.627 तथा वर्ष 2023 में रुपये 33.44,905 हो गया। मरम्मत पर हुये व्यय की वृद्धि के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 20:23 मन में लगभग 50 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि वाहनों की संख्या में इस अनुपात में वृद्धि बहुत कम है। इसी प्रकार वर्ष 2021 में वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन कर व्यय रूपये 112.87 रसखा था, जो वर्ष 2002 में बढ़कर 201.90 लाख तथा वर्ष 2023 में रुपये 217.23 लाख हो गया है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में बीजल एवं पेट्रोल मद पर किए जाने का व्यय में १७ प्रतिशत तथा वर्ष 2013 में 92 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होना पाया गया है. जो प्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है। जांच में वाहनी के मीटर बंद पाये गये है। लीग बुक में मीटर रीडिंग अंकित होना नहीं पाया गया है। बंद कहनों पर भी बीजल पेट्रोल की खपत बताई गई है। जांच में यह तय भी प्रकाश में आया है कि शासकीय यात्रा के नाम पर कुछ निजी पाहनों में भी डीजल/पेट्रोल डलवाया गया है, जिससे डीजल पेट्रोल व्याशित रूप से जांच समिति के समक्ष निकाय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 एवं 2023 में ईंधन खपत में अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में कोई समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया है। जांच प्रतिवेदन से ऐसा परिलक्षित होता है कि बंद पड़े वाहनों पर भी ईंधन खपत दिखाया गया है तथा अनियमित रूप से निजी वाहनों पर नगर पालिका से डीजल/पेट्रोल प्राप्त किया गया है, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि उक्त पदावधि के दौरान आपके द्वारा आयोजित पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मनमाने ढंग से वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों की सीमा से परे जाकर अनियमित रूप से प्रस्ताव रखे गए हैं तथा पारित कराये गये हैं। पी.आई.सी. एवं परिषद की बैठकों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2005 में वर्णित प्रक्रिया प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों के साथ-साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। यह कि आपकी उक्त पदावधि के दौरान प्रायवेट बस स्टैंड में वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु, जो विगत 4 वर्षों से विभागीय तौर पर की जा रही थी, ठेके के माध्यम से किए जाने का निर्णय परिषद संकल्प क्र. 31 दिनांक 03.03.2023 द्वारा वर्ष 2023-24 के लिये लिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक बस स्टैंड वाहन पार्किंग वसूली विभागीय तौर पर की जा रही थी, जिसका वर्ष वार वसूली का विवरण इस प्रकार है:- पार्किंग शुल्क वसूली ठेका पद्धति से किये जाने के परिषद निर्णय के तत्काल पश्चात दिनांक 03.03.2023 को ही नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा निविदा आमंत्रण की सूचना जारी की गई। जारी सूचना अनुसार दिनांक 17.03.2023 शाम 5:00 बजे तक का समय निविदा प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया। निविदा आमंत्रण सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 21,78,000/- तथा अमानत राशि रुपए 2,18,000/- निर्धारित की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम निविदा आमंत्रण की सूचना किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराई गई तथा निविदा आमंत्रण की द्वितीय सूचना जारी की गई। उक्त सूचना का प्रकाशन भी नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार पत्रों में नहीं कराया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में कोई ऑफर प्राप्त नहीं होने से निकाय द्वारा दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करते हुए दिनांक 25.04.2023 तक प्रस्ताव/ऑफर चाहे गये। उक्त सूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 के 11 माह (मई 2023 से मार्च 2024) की अवधि हेतु जारी की गई। अभिलेखों में निविदा सूचना का प्रकाशन नियमों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार समाचार पत्रों में कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। 11 माह के लिए पार्किंग शुल्क ठेके की न्यूनतम राशि रूपये 19.97000/- निर्धारित की गई थी। है। निर्धारित समयावधि में आपका प्रतिवाद उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आपको उक्त सबंध में शुछ नहीं कहना एवं लगाये गये आरोप मान्य है तब एक पशीम कार्यवाही की जायेगी। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं अवास जिमान भोपाल दिनांक 01/ID/20 क्रमांक २१५८/2101340/2024/16-3 आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संभालनालय भोपाल। संभागीय संयुक्त संवाद्धक, नगनीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना पत्र तागील कराकर तीन दिवस की समय-सीमा में प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रापा कर प्रेषित करने का कष्ट करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी की और प्रेषित कर लेख है कि अनावेदक की ओर से चाहे जाने पर आरोप से संबंधित अभिलेखों की प्रति उन्हें ताकाल उपलब्ध कराने। आर्डर बुक। की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग

