सिवनी। जिला अत्यंत संवेदनशील जिला है जहां से होकर जबलपुर एवं नागपुर से होकर एनएच 44 गुजरता है जिससे तस्करों के द्वारा गौवंश की तस्करी की जाती है। सिवनी पुलिस द्वारा गौवंश तस्करों पर लगाम लगाने के लिये लगातार प्रयास किये जाते हैं एवं उसमें सफलता भी अर्जित होती है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के ग्राम ताजपुर से एक ट्रक क्रमांक WB23F-6909 गौवंश का मांस भरकर हैदराबाद की ओर सिवनी शहर के बायपास से होकर गुजर रहा था जिसकी धरपकड की कार्यवाही में सिवनी कोतवाली पुलिस द्वारा सफलता हासिल की है।
पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के द्वारा गौवंश तस्करी एवं परिवहन को रोकने के लिये जिले के समस्त श्रानों को आर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद शर्मा के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती पूजा पांडे के मार्गदर्शन में अवैध गौवंश एवं गौवंश मांस के परिवहन तथा विक्रय करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 05/09/2024 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ट्रक क्रमांक WB-23F-6909 में भारी मात्रा में गौवंश मांस जबलपुर से नागपुर की ओर जा रहा है जो थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी द्वारा तत्त्काल टीम गठित कर छिंदवाडा बायपास रोड पर नेशनल हाईवे में जाकर उक्त ट्रक को पकडने हेतु अपनी पुलिस टीम को निर्देशित कर हाईवे पर जाम लगाया। उक्त नंबर के ट्रक के आने पर छिंदवाडा रोड ओव्हर ब्रिज के ऊपर उसे रोकने का प्रयास किया तो ट्रक के चालक द्वारा पुलिस की गाडी और पुलिस के ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस स्टाफ ने खुद को और पुलिस वाहन के ड्रायवर ने बडी फुर्ती से वाहन को ट्रक की चपेट में आने से बचाया एवं पुलिस की सूझबूझ से ट्रक को थोडी आगे ही जाम लगाकर रोका गया तब ट्रक में तीन लडके बैठे पाये गये जिनसे पूछताछ पर उनके द्वारा ट्रक में गौमांस होना बताया गया।
जिसकी पुष्टि करने हेतु ट्रक की तलाशी ली गयी जो ट्रक के अंदर भारी मात्रा में गौवंश मांस रखा मिला जिसको पुलिस द्वारा विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गयी एवं ट्रक में बैठे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा गौवंश से अन्य बीमारियों संबंधी संक्रमण का खतरा होने से जप्तशुदा गौवंश मांस के नष्टीकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की निगरानी में गौवंश मांस को गढ्ढे में दफन कर की गयी। तीनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 628/24 धारा 4/9.5/9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिः अधि०, 11(1) (एल) म०प्र० पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि०, 109,325,3(5) चीएनएस, 66/192, 184 मो.व्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
नाम आरोपीगण
मोहम्मद बबलू उर्फ मंजर पिता मोहम्मद ओसैद उम्र 38 साल निवासी ग्राम चकलाबाईनी पूसा रोड थाना पूसा रोड तह० व जिला समस्तीपुर बिहार, मोहम्मद जलाल उर्फ निराले पिता मोहम्मद इसरार उम्र 22 साल निवासी ग्राम वाजिदपुर सरसौना घाना बंगरा जिला समस्तीपुर बिहार, मोहम्मद सुभान पिता मोहम्मद इस्लाम उम्र 37 साल निवासी ग्राम ताजपुर थाना बंगरा जिला समस्तीपुर बिहार का रहने वाला बताया।
- एक टाटा कंपनी का 14 चका ट्रक कीमती लगभग 35 लाख रूपये
जप्ती - 25 टन गौवंश मांस कीमती लगभग 15 लाख रूपये
- 30000 रूपये नगदी
- दो एंड्राइड मोबाइल कीमती लगभग 20 हजार रूपये
सराहनीय कार्य – थाना प्रभारी कोतवाली सतीश तिवारी, उनि राहुल काकोड़िया, प्र.आर. सुंदर श्याम तिवारी, आर. नितेश, आर. अमित चालक आर. इरफान आर. अजय मिश्रा, आरा) अजय धुर्वे, आर0 राजेन्द्र राजपूत, आर. राजू भलावी, आर. विक्रम देशमुख एवं आर. मुकेश चौरिया का सराहनीय योगदान रहा है।
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