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मासूम बालिका के साथ घिनौना हरकतें करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा


सिवनी। थाना बंडोल में पीड़िता मासूम बालिका उम्र 08 वर्ष की मॉं ने रिपोर्ट दर्ज कराई की वह दिनांक 03.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे अपने पति के साथ कपडे खरीदने सिवनी गई थी, घर वापस आने पर उसकी नाबालिग बच्‍ची ने बताई की मम्‍मी अपके सिवनी जाने के बाद में सहेली के घर के सामने सहेली के साथ खेल रही थी तभी करीब दोपहर 2.00 बजे आरोपी भूरा उर्फ राधेश्‍याम पिता आहुलाल उइके उम्र 30 वर्ष ने बोला की चल बाई मेरे घर तो मैने उन्‍हे जाने से मना किया।

आरोपी भूरा ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकडकर जबरदस्‍ती उनके घर लेकर गया और सामने के कमरे का दरवाजा बंद कर दिये और मेरे कपडे उतार रहे थे, तभी आरोपी भूरा को धक्‍का देकर दरवाजा खोलकर वह अपने घर भागकर आ गई।

प्रार्थीया के उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए निर्णय पारित करते हुए आरोपी भूरा को धारा 354(A)(i)(i) भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम करावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 7 सहपठित 8 पाक्‍सो एक्‍ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 11 सहपठित 12 मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी।

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