सिवनी। प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिवनी डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन पर आमजनों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस महामारी से लड़ने के लिए आमजनों को संवेदनशील बनाने एवं जागरूक कर मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, हेण्डवाश / सेनेटाईजिंग का उपयोग करने का स्मरण कराने के लिए आज मंगलवार से प्रतिदिन आगामी एक सप्ताह तक सुबह एवं शाम को सायरन बजाने की कड़ी में 23 मार्च को प्रातः 11.00 बजे और शाम 7 बजे नगर के सभी चिन्हित स्थानों पर दो मिनट सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया गया तथा प्रशासकीय अमले द्वारा मास्क न लगाने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए मास्क का वितरित किए गए।
इस मौके पर नोडल अधिकारी डीडीओ मॉरिस नाथ, डूंडासिवनी थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया समस्त पुलिस बल व अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व अन्य राजनेतिक दल के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, सभी ने सभी ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किए जाने शपथ ली।
पकोरोंना को भगाना है के तहत आज दिनांक 23.3.2021 को सुबह रोको टोको अभियान के तहत न्यू अभिनव प्रयास के और समस्त विभाग के पद अधिकारियों के साथ मिल के डूंडासिवनी चौक में कलेक्टर के नेतृत्व मे मास्क वितरण किया गया और जगरूक किया गया। दुकानदारों को समझाया गया। जन सहयोग भी मिला और करोना को हराने का संकल्प लिया गया। दूरी बनाने और मास्क लगाने का भी संकल्प लिया गया।



जिला प्रशासन द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साबुन या सैनिटाइजर से बार-बार हाथ साफ करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें, ताकि आप, आपका परिवार कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रहे। कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील बनाने एवं मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, हेण्डवाश का उपयोग करना आवश्यक है का स्मरण कराने हेतु आगामी एक सप्ताह तक बजाया जाएगा सायरन प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण केसों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा आमजनों को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने, जागरूक करने, मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, हेण्डवाश / सेनेटाईजिंग का उपयोग करना आवश्यक है का स्मरण कराने हेतु आगामी एक सप्ताह तक प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे तथा सायं 7.00 बजे नगर के चिन्हित क्षेत्रों में 2 मिनट सायरन बजाया जाएगा। प्रथम दिन इस दौरान जो व्यक्ति जहां थे वे वहीं पर 2 मिनट के लिए रुक गए थे और सायरन बंद होने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासकीय अमले, जनप्रतिनिधियों, मीडिया, NCC, NSS एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जा कर रोको-टोको अभियान अन्तर्गत लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसी बातों की समझाईश दी भी दी जा रही है।
कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ऐसे जिले व क्षेत्र जहाँ पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है। उन जिलों में सभी त्यौहारों एवं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों यथा विवाह, अंतिम संस्कार आदि में भाग लेने वालों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस / मेले आदि आयोजित नहीं किये जायेंगे। महाराष्ट्र राज्य के सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन शासन द्वारा तय गाइडलाइन अनुसार किया जाएगा तथा महाराष्ट्र राज्य आने व जाने वाली बसों का परिवहन पूर्णता बंद करने के आदेशों का प्रभावी पालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जायेगा। कोविड -19 महामारी रोकथाम हेतु रोको-टोको अभियान को ओर प्रभावी बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, धार्मिक गुरूओं, मीडिया, NCC, NSS, स्वयं सेवी संगठनों एवं स्व -सहायता समूहों सहयोग लिया जा रहा है।




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