सिवनी। एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्तातओं के बकाया बिल आस्थगित कर 1 सितम्बर, 2023 से इन उपभोक्ताकओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।
राज्य में 1 किलोवाट तक के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को आस्थगित किया जाए बिलों की जांच उपरांत ही आस्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जाए एवं निर्णय होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जाए।
1 सितम्बर 2023 से 1 किलोवाट तक के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाए।
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