क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

बारात में चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

सिवनी। राजेन्‍द्र पिता रेवाराम हरिनखेड़े ने थाना कुरई मे रिपोर्ट कराया कि दिनांक 24-02-2022 को उसके चचेरे भाई की शादी थी। ग्राम सैला थाना बरघाट से शंकरलाल पटले के बेटे रूपेन्‍द्र पटले की बारात रात करीब 11 बजे धोबीसर्रा में लग रही थी। वर पक्ष के लोग बैण्‍ड बाजे के साथ नाच रहे थे।

टेकाडी निवासी शैलू बिसेन पिता भोज लाल उम्र 20 वर्ष भी बारात में शामिल था,फटाका फोडने की बात पर से शैलू बिसेन का बारातियों से झगडा होने लगा था तो उसने आरोपी शैलू बिसने को झगडा ना करने समझाया था। उसी बात पर से आरोपी शैलू बिसेन ने जान से खतम कर दूंगा कहते हुये हत्‍या करने के इरादे से चाकू से उसके पेट में मारा था, जिससे गहरा घाव लगकर खून निकलने लगा था, गोपाल ठाकुर ने बीच-बचाव किया तो शैलू बिसेन ने उसे भी पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया था। समारोह में उपस्थित लोगों ने घटना देखे बीच-बचाव किये थे।

उक्‍त घटना की रिपोर्ट पर आरोपी शैलू बिसेन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 104/2022 धारा 307 भादवि. के तहत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय श्री खालिद मोहतरम अहमद प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से वरिष्‍ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह ने न्‍यायालय में साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किए, साक्ष्‍य से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी शैलू बिसेन को धारा 307 भादवि. मे 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।। प्रदीप कुमार भौरे।। मीडिया सेल प्रभारी,सिवनी।

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