सिवनी। किसानों को अनुदान राशि दिलाने के एवज में अनुचित रूप से राशि की मांग करने पर कलेक्टर ने निलंबन की कार्यवाही की है।
कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने कृषकों की शिकायत तथा शिकायत की प्राथमिक जांच में कार्य के प्रति लापरवाही एवं किसानों को अनुदान राशि दिलाने के एवज में अनुचित रूप से राशि की मांग किये जाने की पुष्टि होने पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कमलेश प्रसाद मेहता को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री कमलेश प्रसाद मेहता का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग – सिवनी नियत किया गया है।
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