क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

13 वर्ष की नाबालिग के साथ बलात्कार, आरोपी को 20 वर्ष की सजा

सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 13 वर्ष ने थाना डूंडासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 02/03/2021 को वह घर पर अकेली थी।

दोपहर 2:00 बजे नल में पानी आने पर वह मोटर लगाने के लिए मोटर लेकर आंगन में गई मोटर लगा रही थी। तभी घर के अंदर से आवाज आई तो वह मोटर वहीं छोड़कर घर के अंदर गई। जैसे ही वह घर के अंदर गई तो आरोपी सूर्य नारायण उर्फ बल्लू साहू पिता शोभिलाल उम्र 24 वर्ष उसके घर के अंदर था। तुरन्त उसने पीड़िता को धक्का देकर सामने का दरवाजा लगा दिया और उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया ओर जाते-जाते बोलने लगा कि तूने किसी को भी बतायी तो तेरे पापा को जान से खत्म कर दूंगा और तेरी बहन के साथ भी गलत काम करुंगा। तो उसने डर के कारण किसी को भी नहीं बतायी।

जब उसकी दीदी जबलपुर से आयी तो उसने सारी बात बताई फिर उसकी दीदी ने सारी बात उसके माता पिता को बतायी। नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 146/2021,धारा 376, 376(3), 506, 452,342,IPC,3,4 भादवि पाक्सो एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था,विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति शीतल सरयाम के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश (पाक्‍सो) महोदय द्वारा आरोपी सूर्य नारायण उफ बल्लू साहू को दिनांक 13।04।2023 को धारा-450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 342 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रुपये अर्थदंड, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया

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