सिवनी। ग्रीष्म ऋतु में नागरिकों के लिए पेयजल तथा निस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा 10 मार्च से 31 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त आदेश की कंडिका नं.-7 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले की नल जल प्रदाय योजनाओं से पेयजल प्रदाय किये जाने के समय जिन नल कनेक्शन वाले घरों में मोटर पम्प स्थापित कर प्रेशर से पानी खींच लिया जाता है जिससे की अन्य घरों तक पेयजल प्रदाय नहीं हो पाता है इस प्रकार की स्थिति प्रतिबंध लगाते हुए पंचायत एवं नगरपालिका/ नगरपरिषद को निर्देशित किया गया है कि जिन घरों में उक्त कृत्य पाया जाता है वहाँ से मोटर पंप जब्त किये जाने की कार्यवाही करें। मोटरपंप के माध्यम से नल जल योजना का पानी नहीं खीचे जाने, पेयजल का अपव्यय नहीं करने, सभी नल कनेक्शन में टोटी (नल) फिट किये जाने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरपलिका / नगरपरिषद जन जागरूकता हेतु मुनादी / प्रचार प्रसार माध्यमों का उपयोग करेगी।
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