जन उपयोगी लोक अदालत के आदेश पर बनी वृद्धावस्था पैशन, जिला न्यायाधीश ने वृद्धाश्रम जाकर दी पैंशन आदेश की प्रति
सिवनी। 87 वर्ष के आवेदक देवीप्रसाद ठाकरे ने जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे वृद्धावस्था पैंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
देवी प्रसाद यह भी बताया कि वह सिवनी जिले के वृद्धाश्रम में निवासरत है देवी प्रसाद के आवेदन पर श्री विकास शर्मा, पीठासीन अधिकारी, जन उपयोगी लोक अदालत ने उपसंचालक समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग जिला सिवनी को नोटिस जारी किये जिसके बाद देवी प्रसाद की पैंशन का आदेश जारी हुआ। श्री विकास शर्मा पीठासीन अधिकारी जन उपयोगी लोक अदालत ने वृद्धाश्रम पहुॅच कर पैंशन आदेश की कापी देवीप्रसाद को दी।
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