क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

कही लस्सी-घी तो कही डेयरी की हुई जांच, लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार पर बनाया प्रकरण

सिवनी। खाद्य आयुक्त सुदाम खांडे एवं कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशन में 2 मार्च से दूध एवं दूध से बने उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने के लिए मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दूध विक्रेताओं पर सतत एवं सघन कार्यवाही लगातार जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 29/03/2023 को विभिन्न फेरी एवं हॉकर दूध विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस का निरीक्षण किया गया।

छपारा से अरिहंत किराना से घी, शीलेंद्र किराना से दूध पाउडर, भोलेनाथ लस्सी से लस्सी का नमूना लिया है। दिनांक ,31/03/2023 को वैद्य खाद्य लाइसेंस ना पाए जाने पर मयंक दूध डेयरी बरघाट कन्या शाला के पास से गाय एवं भैंस के दूध का मिश्रित नमूना लिया गया, मयंक डेयरी के मालिक मयंक पटले द्वारा बिना विहित खाद्य लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार करते पाए जाने का प्रकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत बनाया गया।

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