दूध, आइसक्रीम की हुई जांच, धारा 58 के तहत,,,,

सिवनी। छुट्टी के दिन भी त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा सतत एवं सघन कार्यवाही की जा रही है मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत 2 मार्च से खाद्य सुरक्षा प्रशासन के आयुक्त सुदाम खांडे एवं सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशन में कार्रवाई लगातार जारी है इसी क्रम में खाद्य आयुक्त सुदाम खांडे एवं कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशन में 2 मार्च से दूध एवं दूध से बने उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने के लिए मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है।

चैत्र नवरात्र पर्व पर त्योहार भंडारे और कन्या भोज में खीर वितरण हेतु दूध की खपत बढ़ जाने से मिलावट किया जाने की संभावना बढ़ जाती है। अतः खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दूध विक्रेताओं पर सतत एवं सघन कार्यवाही लगातार जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 28/03/2023 को विभिन्न फेरी एवं हॉकर दूध विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस का निरीक्षण किया गया एवं शुभम साहू से गाय के दूध का नमूना लिया गया दिनांक 29/03/2023 को वैद्य खाद्य लाइसेंस ना पाए जाने पर चंद्रवंशी दूध डेयरी बुधवारी बाजार से गाय एवं भैंस के दूध का मिश्रित नमूना लिया गया। एवम शीतल आइसक्रीम पार्लर मिशन स्कूल के पीछे सिवनी पर बिना विहित खाद्य लाइसेंस ना पाए जाने का प्रकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत बनाया गया।

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *