test
Breaking
19 Apr 2026, Sun

शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

सिवनी। नाबालिग पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रोहित उइके पिता सुखचैन उम्र 26 वर्ष जान पहचान का था, एक बार आकर मिला और बोला तुमसे शादी करना चाहता हूं और शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 21/03/2019 को होली के दिन जब उसके घर पर कोई नहीं था मुझे इशारा कर के बुला लिया और बातचित करते करते मेरे साथ मेरे मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बना लिया और होली के बाद भी मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था जिससे में गर्भवती हो गई थीं,वह कमाने रायपुर चला गया था जब वह आया तो मैंने उसे बताई मेरी तबियत खराब हो गई है तू मेरा इलाज करा दे तो वह कहने लगा कि मैं अभी तेरा इलाज नहीं करवा सकता, मेरी मां पूछी की तेरी तबियत खराब क्यों है तो मैंने घटना की सारी जानकारी बताई।

पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 171/2020 धारा 376, 376(2)(n), 376(3)भादवि , एंव 5(L) सहपठित घारा 6 बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध किया गया था । विशेष लोक अभियोजक /जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा ठाकुर(मर्सकोले) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश(पाक्‍सो) महोदय द्वारा दिनांक 10 /3/2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रोहित उइके को धारा- 5(L),5(j)(ii) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रु के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं पीड़िता को प्रतिकर के तहत 2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया है।

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *