क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

मारपीट के आरोपीगण को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सिवनी। प्रभु दयाल ग्वालवंशी पिता चैनसुख उम्र 26 वर्ष ने थाना बरघाट मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम मैली रहता है घटना दिनांक 03/11/2013 को सुबह 6:30 बजे वह घर के पीछे बाड़ी की सफाई आलू लगाने के लिए कर रहा था तो उसके चचेरे भाई संतोष ओर अशोक पिता दल्लू गुवालवंशी ने बाड़ी की मेढ़ में पार बनाकर लकड़ी उसकी बाड़ी तरफ रख दिये थे। जिन्हें वह हटा रहा था। तब उसकी बड़ी मां कुसुम बाई ने बोली की लकड़ी क्यों हटा रहा है तो उसने बोला कि माताराम सफाई कर रहा हूं।

उसके चचेरे भाई अशोक, संतोष आये और मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे जो उसे सुनने में बुरी लगी उसने मना किया तो उसे ईंट फेंककर मारने लगे तो वह घर आ गया ओर घटना के बारे मे उसके पिता चैनसुख ग्वालवंशी, एवं मां फूलवती बाई को बताया तो उन्होंने आरोपियों को झगड़ा करने से मना किया तो अशोक ने हाकी की लकड़ी से उसके पिता चैनसुख को कमर , सिर, कन्धों,पैर, घुटना के नीचे मारा एवं उसकी मां फूलवती को संतोष ने लकड़ी से मारपीट किया।

बड़ी मां कुसुम बाई ईंट फेंककर मारी। पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 444/13 के अंतर्गत धारा 323/34, 325/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिसमें शासन कि ओर से कुमारी रंजीता उईके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी कि गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए आरोपीगण संतोष, अशोक पिता दल्लू ग्वालवंशी कुसुम बाई पति दल्लू ग्वालवंशी सभी आरोपीगण ग्राम मैली को धारा 325 ,34 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड , धारा 323, 34 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ मीडिया सेल प्रभारी शिवनी।

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