सिवनी। जिला सिवनी का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 29 /03/2019 को रुकमणी पिता महादेव कुसमें उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कलार बांकी खेत में महुआ बीनने गई थी, शाम को 6:00 बजे तक जब वहां घर वापस नहीं आई तो उसकी छोटी बहन रंजीता ने आस पड़ोस में पूछताछ की जब उसका पता नहीं चला तो रंजीता ने उसके पिता महादेव कुसमें को नागपुर फोन में सूचना दी, महादेव कुसमे दिनांक 30/03/2019 को सुबह 4:00 बजे गांव आया और गांव के व्यक्तियों के साथ खेत जा कर रुक्मिणी को खोजना चालू किया।
खेत में कुछ दूरी पर रुकमणी की लाश मुढी के पेड़ के नीचे पड़ी मिली, उसके सिर पर चोट के निशान थे, जिसकी सूचना महादेव ने थाना बंडोल को दी बंडोल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 113/2019 धारा 302, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना चालू की पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी छोटू उर्फ रमनलाल धुर्वे पिता सालक राम धुर्वे जाति गोंड उम्र 29 वर्ष निवासी कलारबांकी मृतिका से विवाह करना चाहता था, परंतु मृतिका के मना करने पर वह उससे दुश्मनी रखने लगा था।
पुलिस ने रमनलाल को पकड़कर पूछताछ की रमनलाल ने रुकमणी की हत्या नुकीली पत्थर से सिर पर मारकर करना बताया,पुलिस ने नुकीला पत्थर बरामद किया,विवेचना उपरांत बडोंल पुलिस ने चालान माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि अभियोजन अधिकारी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी छुट्टू उर्फ रमनलाल को आज दिनांक 15।09।2022 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपए अर्थदंड एवं धारा 201मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।