सिवनी। खाद्य निरीक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच एवं संबंधित विक्रेताओं पर कार्यवाही के लिए सतत रूप खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में विगत 7 सितम्बर को मिलावटी असुरक्षित लाल मिर्च पाउडर निर्माण कर बेचने पर मेहता घंसौर स्थित रेवाराम किराना स्टोर मालिक रेवाराम शिवहरे के विरुद्ध सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 26(2)(1)(5) 58,59 एवं भा द वि की धारा 269, 270, 273 के तहत घंसौर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत अभी तक खाद सुरक्षा प्रशासन सिवनी के द्वारा 476 नमूने लिए गए। जिसमें से सीजीएम कोर्ट में 13 तथा एडीएम कोर्ट में कुल 72 प्रकरण दायर किए गए। जिसमें 18,53,000 रूपये का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया तथा खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपमिश्रित खाद्य पदार्थ कि जप्त की गई जिनका मूल्य 14 लाख 12 हजार रूपये है।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।