सिवनी। रिश्तो को कंलकित करने वाले भाई को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। नाबालिग पीडिता उम्र 17 वर्ष उसके बड़ी माँ की तबीयत खराब होने के कारण खाना बनाने उसके घर गई थी, तभी उसके चाचा का लडका उम्र 27 वर्ष आया और डरा धमकाकर, बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर उसे नागपूर लेकर गया और एक किराये के मकान में रखकर उसके साथ लगातार गलत काम किया
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पीडिता ने उक्त सूचना फोन के द्वारा उसके परिवार को दी थी, उसके पिता ने पुलिस को सूचित किया, सूचना मिलने पर थाना कान्हीवाडा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 07/06/2018 को पीडिता को नागपूर से दस्तयाब किया और थाना कान्हीवाडा वापिस आकर आरोपी के विरूद्ध अप0 क्र0 89/18 धारा 363,376, 376(2) (एन),, 376(2) (एफ), 34 भादवि एवं धारा 5(l), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी एंव उसके साथी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की एवं दिनांक 08.06.2018 को आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया
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प्रभारी मीडिया सेल प्रदीप कुमार भौरे एडीपीओ सिवनी ने बताया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आज दिनांक 21/07/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी अंकित सिंगौर उम्र 27 वर्ष को धारा 366 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का सश्रम करावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5 सहपठित 6 लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 मे 10 वर्ष एंव 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एंव आरोपी के सहयोगी आरोपी संदभान डहेरिया को सबूतों के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है।
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