मध्य प्रदेश सिवनी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने किया जिला जेल का निरीक्षण

सिवनी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्री विकास शर्मा विगत 16 जून को जिला जेल सिवनी निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जेल में रह रहे बंदियों से कहा गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत जेल में निरूद्ध बंदी भी पात्र के रूप में माने गये है तथा ऐसे बंदी जिनके प्रकरण में पैरवी करने के लिये कोई भी अधिवक्ता नहीं हैं, वे जेल प्रशासन के माध्यम से विधिक सहायता के आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कर सकते है, वहां से उनके प्रकरण में मजिस्ट्रेट न्यायालय में अधिवक्ता योजना के अंतर्गत निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि उनके प्रकरण में निःशुल्क रूप से पैरवी करते है।

जेल में लंबे समय से सजा भुगत रहे बंदियों की लंबित अपीलों में जिला जेल के माध्यम से 389 का आवेदन लगाये जाने एवं बंदियों की मेडिकल समस्या के संबंध में जिला चिकित्सालय सिवनी से ईलाज कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देश दिये गये। जिला जेल सिवनी में निरूद्ध बंदियों की रिहाई हेतु जेल द्वारा मुचलका भरवाया गया। जिला जेल सिवनी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151 के अंतर्गत 7 दिवस अथवा उससे अधिक समय से जेल में निरूद्ध बंदियों की जानकारी बुलाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

    इसी प्रकार श्री विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा विशेष गृह/ सुरक्षित स्थान/ संप्रेक्षण गृह तीनों संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। सिवनी में विशेष गृह/सुरक्षित स्थान/संप्रेक्षण गृह तीनों के लिये एक ही संस्था है। इन संस्थाओं को पृथक-पृथक स्थान पर चिन्हित एवं कार्यरत किये जाने के संबंध में अधीक्षक बाल संप्रेक्षण गृह को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय विशेष गृह में 08 सुरक्षित स्थान में 35 तथा संप्रेक्षण गृह में 07 इस प्रकार कुल 48 किशोरों कर निरूद्ध होना पाया गया। बालाकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा संस्था में निरूद्ध बालकों की समस्या सुनी एवं उनके निराकरण हेतु अधीक्षक विशेष गृह/सुरक्षित स्थान/संप्रेक्षण गृह को निर्देशित किया। 

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