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सिवनी। शासकीय स्कूल, शिक्षा विभाग के कार्यालय व छात्रावास जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक, हायर व हाई स्कूल सभी विद्यालयों की भूमि एवं इमारतों में जहां कहीं भी अतिक्रमण किया गया है। इन क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर जिला सिवनी के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय शासकीय भूमि एवं अन्य इमारतों में अतिक्रमण निरोधक अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी वही कार्यवाही पर्याप्त ना होने की स्थिति में एमजी कुशवाहा नोडल अधिकारी आईईडीडीएसएस जिला सिवनी को अतिक्रमण निवारक निरोधक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके चलते जिले भर के शासकीय स्कूल व शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में जहां भी अतिक्रमण हुआ है उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
वहीं इस मामले में अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एमजी कुशवाहा ने बताया कि आदेश मिलते ही जिले के सभी स्कूलों में उक्त आदेश को भिजवा दिया गया है। जिसके तहत स्कूल के संबंधित प्रधान पाठक, प्राचार्य, अपने-अपने स्कूल व कार्यालय परिसर में हुए अतिक्रमण की जानकारी, फोटो,वीडियो व अन्य प्रारूप के तहत फॉर्मेट भरकर कार्यालय शीघ्र ही भिजवाने के लिए कहा गया है।
5 जून तक देना है जानकारी सिवनी जिले के शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय एवं कार्यालय की भूमि इमारत पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है उसकी जानकारी 5 जून 2022 तक जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी को देना होगा।
फॉर्मेट में स्कूल का नाम, विकासखंड, डाइस कोड के साथ ही अतिक्रमण का विवरण भूमि/परिसर/इमारत व अन्य जानकारी देना निहित किया गया है। इसके साथ ही पटवारी हल्का, खसरा नंबर, कुल रकबा, अतिक्रमण की भूमि का विवरण का उल्लेख भी किया जाना है।
साथ ही भूमि परिसर/ इमारत, रकबा, अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण भी देना होगा। वही प्रारूप में पटवारी व तहसीलदार का नाम उनके मोबाइल नंबर, थाना क्षेत्र का नाम, थाना प्रभारी का नाम मोबाइल नंबर, जनपद/ पंचायत/ ग्राम का नाम व सरपंच का नाम मोबाइल नंबर के साथ ही क्या अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही (चल रही है) यदि हां तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। वही प्रारूप में मांगी गई वांछित जानकारी की हार्ड कॉपी, आवश्यक दस्तावेज सहित एवं सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में समय सीमा पर जमा कराना होगा।
इस मामले में जीएस कुशवाहा ने इस विषय में बताया कि जिन विद्यालय की भूमि या इमारतों में अतिक्रमण किया जा चुका है उनकी जानकारी प्राप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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