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पंचायत चुनाव : ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव

सिवनी। भोपाल से – मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार के पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान्य किया है। फैसले के मुताबिक आरक्षण को अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी।

नगरीय निकाय और पंचायत राज के त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी के लिए जनसंख्या के हिसाब से 50% के आरक्षण की सीमा में रहते हुए सीटें आरक्षित की जा सकेंगी।

आरक्षण की प्रक्रिया को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। चुनाव 2022 के परिसीमन के आधार पर होंगे। नगरीय निकायो का आरक्षण नए सिरे से करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम, जनपद और जिला) का आरक्षण अब नए सिरे से होगा।

इसके साथ ही किसी भी निकाय में जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट आरक्षित होंगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.6 और अनुसूचित जनजाति का 21.1 है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के दावे के अनुसार 56% जनसंख्या ओबीसी की है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश स्तर पर आरक्षण का औसत 16 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% पद होंगे। यदि यह आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होता है तो पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 35% तक आरक्षण दिया जा सकेगा।

नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जल्द कराने संबंधी सुरेश महाजन, जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

सिवनी जिले की स्थिति

सिवनी नगर पालिका में 24 वार्ड, बरघाट नगर परिषद में 15 वार्ड, लखनादौन नगर परिषद में 15 वार्ड, छपारा नगर परिषद में 15 वार्ड, केवलारी नगर परिषद में 15 वार्ड, सिवनी जिले में कुल ग्राम पंचायतें 1635 हैं।

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