सिवनी। औषधी निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सिवनी अनुभूति शर्मा ने बताया कि विगत दिनों जाँच दल द्वारा जिले में संचालित दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाओं के रख-रखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिती में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड एवं एक्सपायर्ड स्टॉक आदि की जाँच की गई। जाँच दौरान नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने वाले 6 दवा दुकान संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम- 1940 के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में जवाब मांगे गए है।
जाँच में भोमा स्थित ओम मेडिकल स्टोर्स द्वारा समय सीमा में निरीक्षण के दौरान दवाओं का क्रय-विकय रिकार्ड प्रस्तुत न करने, सांई मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमानुसार विक्रय रिकार्ड संधारित न करने, नारायण दास मोदी मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान दुकान में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने पर तथा सिवनी नगरीय क्षेत्र स्थित कबीर मेडिकोस भैरोगंज एवं भारत मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमानुसार विक्रय रिकार्ड संधारित न करने, शिफा मेडिकल स्टोर्स में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने व शेड्यूल एच-1 दवाओं का विक्रय रिकार्ड संधारित न करने पर उक्त दवा दुकान संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दुकान संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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