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15 Oct 2025, Wed

छेडछाड के आरोपीयों को हुई 5 साल की सजा

सिवनी। घटना दिनांक 26/08/2016 के दोपहर के समय की हैं पीड़िता ने थाना बंडोल मे एक लिखित शिकायत पेश कीओर बताया कि नीरज राय पिता देवेंद्र और जितेंद्र पिता रामनारायण राय ने घर मे घुसकर छेड़छाड़ कर मारपीट की थीं।

पुलिस ने जितेंद्र ओर नीरज के विरुद्ध धारा 452,354,323,506,34 भारतीय दण्ड संहिता ओर धारा 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की ओर विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय एट्रोसिटी श्री आर.बी.यादव के न्यायालय में प्रस्तुत किया।साशन की ओर से श्री रमेश उईके उपसंचालक अभियोजन /विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।न्यायालय व्‍दारा आज दिनांक 10/03/2022 को छेडछाड के आरोपीयों नीरज ओर जितेन्द्र को

धारा 452 भादवि में 5-5 वर्ष ,354 भादवि में 4-4 वर्ष, एवं 3(ब)(i) एससी.एसटी. एक्‍ट में 4-4, वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।। प्रदीप भौरें मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी।

मारपीट के आरोपियो को सजा।

घटना दिनांक 13/01/2013 के रात करीब 8.00 बजे ग्राम मैली थाना बरघाट की है संतोष गवालवंशी ग्राम के खुमान सिंह के घर के अंदर बैठा था तभी गांव के हीरालाल, राजेन्द्र मर्सकोले, मतीन खान,बिशन हरदे ,मनोज कुमार डोंगरे, विदंग कुमरे, दलपत मर्सकोले लोहे की रॉड, लाठी, डंडे लेकर आये और चुनावी रंजिश को लेकर संतोष के साथ मारपीट की थी।मारपीट में संतोष के पैर की हड्डी टूट गई थी, आहत ने सभी लोगो के विरुद्ध थाना बरघाट मे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, विवेचना के बाद पुलिस ने श्रीमती कमला उईके,न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।शासन की ओर से श्रीमती शीतल सरयाम ने पैरवी की थी,न्यायालय ने आरोपीगण हीरालाल डोंगरे,राजेंद्र मर्सकोले, मतीन खान,बिशन हरदे, मनोज डोंगरे,विदंग कुमरे, दलपत मर्सकोले को धारा 325 एवं 452 भारतीय दंड सहिंता के तहत 2-2 वर्ष का कारावास एवं 2-2 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।। प्रदीप कुमार भौरे। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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