सिवनी। दिनांक 07/04/2020 को थाना घंसौर में प्रार्थिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चाचा ससुर संजय पिता मुन्नालाल चौधरी निवासी घंसौर द्वारा उसकी 5 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया जिस पर थाना घंसौर में में अपराध क्रमांक 116/20 धारा 342,376(1),376AB,376(2) च IPC 3,4,5m,5n,6pocso का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
इस सनसनीखेज प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक के निर्देशन में उनि अंकिता जैन थाना घंसौर द्वारा अनुसंधान किया गया था। जिसमें विवेचना अधिकारी द्वारा पीड़ित के बयान लेख कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन की कार्यवाही की गई एवं प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय लखनादौन में चालान पेश किया था। उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था।
जिसकी सुनवाई माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय राज ठाकुर लखनादौन के कोर्ट में की जा रही थी। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखनादौन श्री अनिल माहोरे के द्वारा गवाह और सबूतों को पेश किया गया और विधिसंगत तर्क पेश किए गए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई।
दिनांक 08/02/2022 को माननीय न्यायालय लखनादौन ने दुष्कर्म के इस सनसनीखेज मामले में आरोपी संजय पिता मुन्नालाल चौधरी को धारा 342 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 376 में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, धारा 376 ( क ख ) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, धारा 376 (2 जे) में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, धारा 376 (2एफ) आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, धारा 3 ख सहपाठित धारा 4 Pocso एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, धारा 5 एम सपठित धारा 6 Pocso एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
सराहनीय कार्य:- विशेष लोक अभियोजक अनिल माहोरे, विवेचक उनि अंकिता जैन की महत्पूर्ण भूमिका रही।
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