क्राइम सिवनी

अवैध रूप से चाकू लेकर घूम रहे आरोपी को न्यूनतम 1 वर्ष की सजा

सिवनी। जिला सिवनी थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 17/09/2019 को दोपहर 2:55 बजे उपनिरीक्षक महेश सहारे को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति निवारी टोला रोड लखनादौन बस स्टैंड के पास बकानुमा चाकू लिए घूम रहा है, जो मौके पर गया जहां निवारी टोला रोड बस स्टैंड के पास लोगों की भीड़ एकत्रित थी, एक व्यक्ति हाथ में धारदार बकानुमा चाकू लिये मिला जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे गवाहों के जरिए घेराबंदी कर आरोपी अनिल पिता उत्तम यादव उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पथरिया,को पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया।

इसी आधार पर आरोपी अनिल यादव के विरुद्ध आयुध अधिनियम कि धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर समस्त गवाहों के समक्ष एक लोहे का चाकू को जप्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया एवं घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई।

न्यायालय द्वारा आरोपी अनिल यादव को धारा 25 (1-बी)बी आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में न्यूनतम 01- वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।। मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया , सिवनी

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