सिवनी। कलेक्टर के निर्देशन में अवैध भण्डारण यूरिया उर्वरक को राजसात किया गया है।
कृषकों को उचित गुणवत्ता की कृषि आदान सामग्री जैसे उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में गुण नियंत्रण दल का गठन किया गया है। गुण नियंत्रण दल द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान मुबीन अंसारी ग्राम तिलबोड़ी विकासखण्ड छपारा, थाना आदेगांव द्वारा अवैध रूप से यूरिया उर्वरक का भण्डारण पाया गया। जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 अन्तर्गत निर्मित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा के खण्ड 7 एवं 8 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी (म.प्र.) के आदेश क्र. / कृषि / 2021-22/10619 दिनांक 20/12/2021 के माध्यम से अवैध उर्वरक भण्डारण को राजसात करने की निर्देश दिये गये थे।
उक्त के परिपालन में जप्तशुदा अवैध उर्वरक भण्डारण को दिनांक 04 जनवरी 2022 को प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. चमारीखुर्द विकासखण्ड छपारा को सुपुर्द में देकर कृषकों को तत्काल निर्धारित दर पर उपलब्ध कराकर राशि शासकीय मद में जमा करने के निर्देश दिये गये।
उक्त कार्यवाही प्रफुल्ल घोडेश्वर सहायक संचालक कृषि, राजेश मेश्राम प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुप धुर्वे प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड छपारा की उपस्थिति में की गई।
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