सिवनी। जिला सिवनी थाना कान्हीवाडा के अपराध क्रमांक 28/2018 के मामले में माननीय विशेष अदालत के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामला इस प्रकार है कि एक ग्राम कि महीला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 07/02/2018 को रात्रि करीब 9:00 बजे कमरे में उसकी नाबालिक लड़की जो बचपन से गूंगी है तथा मानसिक विक्षिप्त भी है जमीन पर सोई हुई थी तभी गांव का आरोपी दरवाजा का कुंडी तोड़कर घर के अंदर आया और उसके साथ शारीरिक असक्षमता का लाभ उठाकर उसके साथ गलत काम किया। उसी समय करीब 10:00 बजे उसे दबी हुई चिल्लाने की आवाज आई तो वह माचिस जलाकर देखी तो आरोपी उसकी नाबालिग लड़की के बगल में लेटा हुआ था तो वह चिल्लाई और उठ कर लाठी ढूंढने लगी इतने में घर के दरवाजे से आरोपी निकल कर भाग गया।
जिस पर पुलिस थाना कन्हीवाड़ा के द्वारा अपराध क्रमांक 28/2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वीवेचना पश्चात आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) सिवनी के न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक-अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया और विधिसंगत तर्क पेश किए गए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई।
मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये। आरोपी को धारा- 450 भादवि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड, धारा 376(2)(ढ) भादवि0 में आजीवन कारावास, एवं 10,000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
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