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कोरोना : अब शादी में अधिकतम,,, शादी-बारात के लिए एसडीएम से लेना होगा अनुमति

सिवनी। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था व धार्मिक व अन्य आयोजनों में लोगों की अधिक से अधिक भीड़ जमा ना हो इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे।

वही सोमवार 15 नवम्बर 2021 से देवउठनी ग्यारस के साथ ही अब शादी विवाह आयोजन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी शादी में शामिल होने वाले घराती-बराती की संख्या में अब छूट दी है। शादी में अब अधिकतम 300 मेहमान शामिल हो सकेंगे।

कोरोनाकॉल के डेढ़ साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। वहीं बरात भी निकाली जा सकेगी। हालांकि शादी और बारात को लेकर संबंधित एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी होगा।

सरकार ने कई दिनों तक मैरिज लॉन बंद रखे थे। मैरिज लॉन, हाल या धर्मशालाएं खुली तो मेहमानों की संख्या 50 थी। बाद में यह बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी।

मैरिज लॉन संचालकों की मानें तो मेहमानों की संख्या बढ़ाने के साथ सरकार ने बारात निकालने पर भी मंजूरी दी है लेकिन शादी और बारात की संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी रहेगा।

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