सिवनी। जिला सिवनी की अदालत के द्वारा एक आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या करने के प्रयास के अपराध में दोषी पाते हुये सजा से दंडित किया है।
इस मामले के बारे मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया है कि ग्राम सरगापुर थाना लखनवाडा के रहने वाले रमेश चौधरी पिता गंगाराम चौधरी उम्र करीब -29 वर्ष की पत्नी राजवती चौधरी अपने मायके ग्राम- सिंगोली गोपालगंज गई थी और 8 -10 दिन वही रुकी हुई थी तो आरोपी पति रमेश उसे लेने गया था तो राजवती के पिता ने दो-तीन दिन रुकने के लिए कहा तो उसी बात को लेकर आरोपी पति रमेश ने अपने सास-ससुर के साथ झगड़ा किया और उसे अपने साथ अपने ग्राम सरगापुर ले आया।
इसी बात को लेकर आरोपी उसके साथ झगड़ा करता था और दिनांक 20 जून 2016 को रात में इसी बात को लेकर अपनी पत्नी राजवती के साथ झगड़ा किया और घर में रखी कुल्हाड़ी से उसे जान से खत्म करने के आशय से गले में मारकर घायल कर दिया था। इस घटना पर पुलिस के द्वारा आरोपी रमेश चौधरी के विरुद्ध धारा 307 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचनापूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय – श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत में की गई। जिसमें शासन की ओर से श्री चंद्रशेखर ठाकुर विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सबूत और गवाहों को को पेश किया गया।
इस मामले में विशेष बात यह थी कि आरोपी रमेश की पत्नी राजवती ने आरोपी से राजीनामा कर लिया था । विधिनुसार राजीनामा योग्य अपराध न होने से एवं मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। माननीय न्यायालय द्वारा विधि की मंशा अनुसार आरोपी को 05 वर्ष, 04 माह, और 09 दिन के कारावास एवं एवं ₹5000 के अर्थदंड का दंड दिया गया। इस मामले में एक विशेष बात यह भी है कि आरोपी रमेश चौधरी द्वारा 05 वर्ष, 04 माह, 09 दिन, न्यायिक अभिरक्षा जेल में रहने की अवधि को धारा- 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दीये गये उपरोक्त अवधि के कारावास के दण्डादेश की अवधि से समायोजन किये जाने का निर्णय आज दिनाँक को दिया गया है।
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