सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 21 की अवधि को बंद ऋतु घोषित कर उक्त अवधि के लिए सभी प्रकार के मत्स्य आखेट को पूर्णत: निषेध किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान मत्स्य विक्रय या विनिमय तथा परिवहन पूर्णत: निषेध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 3 के प्रावधान अनुसार 1 वर्ष का सश्रम कारावास या 5000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
जिले में 40.2 औसत मि.मी.वर्षा दर्ज – कार्यालय भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी अनुसार 1 जून से 10 जून तक जिले के कुल 8 विकासखण्डों में 40.2 औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिसमें सिवनी विकासखण्ड में 31.4 मि.मी., कुरई में 44.0 मि.मी., बरघाट में 101.0 मि.मी., केवलारी में 33.6 मि.मी., छपारा में 0.0 मि.मी. लखनादौन में 35.0 मि.मी., धनौरा में 40.2 मि.मी. तथा घंसौर विकासखण्ड में 36.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार कुल 321.2 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। उल्लेखनीय है कि विगत 10 जून को कुल 433.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।
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