सिवनी स्वास्थ्य

धूम्रपान करने वाले लोगों पर 2000 तक का जुर्माना

सिवनी। देश में प्रतिवर्ष 12 से 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारी के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तंबाकू व इसके उत्पादों के सेवन से होने वाले कुप्रभावों से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 लागू किया है। जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालयो, मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय] अस्पताल स्टेडियम] होटल/ रेस्टोरेंट, प्रतीक्षालय] वह न्यायालय परिसरो] शैक्षणिक संस्थाओं, लोक परिवहन] अन्य निजी कार्य स्थल, कार्यालय व दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 2000 तक का जुर्माना का प्रावधान है। जिसके प्रभावी क्रियांवयन हेतु कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सर्वसंबंधितों को आदेश जारी किये गए है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रयोजन (स्पांसरशिप) एवं प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। उल्लंघन करने पर प्रथम बार 2 वर्ष तक कारावास एवं 1000 रूपये तक जुर्माना या दोनों। दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्रथम बार 5 वर्ष तक कारावास एवं 500 रूपये तक जुर्माना या दोनों। यदि कोई धारा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री को सरकार द्वारा समपहरण किया जा सकेगा। नाबालिकों को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है एवं नाबालिकों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। वर्ष से काम आयु के बच्चे को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना एवं बेचना अपराध है। किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। 100 गज की दुरी को शैक्षणिक संस्था की चार दीवारी, बड़ा अथवा जैसा की मामला हो की बाहरी सीमा से त्रिज्या के आधार पर मापा जायेगा। उल्लंघन करने पर 200 तक का जुर्माना का प्रावधान है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। सभी तम्बाकू पदार्थों में 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर स्वास्थ चेतावनी होनी चाहिए। प्रथम बार उल्लंघन के मामले में 2 वर्ष तक का कारावास एवं 5000 तक का जुर्माना अथवा दोनों। दूसरी बार उल्लंघन पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 का जुर्माना आरोपित किया जाएगा।

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