प्रेसर हॉर्न का उपयोग एवं बना परमिट आवागमन करते पाये गये वाहनों पर की गई कार्यवाही
सिवनी। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निेर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा प्रेसर हॉर्न का उपयोग करने वाले तथा बिना परिमिट परिवहन करते पाये गये वाहनों पर कार्यवाही की गई है।
चैकिंग के दौरान प्रेसर हॉर्न का उपयोग करते पाये गये बस क्रमांक एम पी 09 एफ ए- 6155 पर 5000 /- रूपये एम पी 19 पी 0972 पर 2000/- रूपये का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है। इसी तरह बस क्रमांक एम एच 22 3909 पर दिव्यांग यात्री को किराये में छूट न देने को लेकर 2000 /- रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
इसके साथ-साथ बिना परमिट आवागमन करते पाये गये 04 कमांडर क्रमश: एम पी -22 बी-7321, एम पी 28 ए 1326, एम पी 22 बी 6919 तथा एम पी 22 ए 2451 एवं एक ऑटों एम पी 50 आर 0388 को जब्त कर जिला परिवहन कार्यालय में खडा कराया गया।
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