क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

कोचिंग जा रही युवती को संजय बघेल ने बाइक से ले गया, बलात्कारी को 10 साल का कारावास

सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 17 वर्ष ने
थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक
29/12/2019 को 12 :30 बजे करीब वह घर से कोचिंग जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी संजय बघेल पिता रुप सिंह बघेल उम्र 30 वर्ष जिला सिवनी, मिला और उससे कहने लगा की चलो मैं तुमको घुमा कर ले आता हु उसने जाने से ‌मना किया तो उसे बहला फुसलाकर कर उसकी मोटरसाइकिल में बिठाकर किसी गांव के खेत में ले गया जहां एक बंद झोपड़ी थी वहां ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।

यह बात किसी को बतायी तो जान से खत्म कर दूंगा कहते हुए वहां से चला गया तब वह करीब 2:00 बजे उसके घर पहुंची और यह बात डर के कारण किसी को नहीं बतायी दिनांक 30/12/2019 को आरोपी संजय बघेल का फोन आया तो उसकी बड़ी बहन ने देख ली और पूछने लगी तो घटना की सारी बात उसने उसकी बड़ी बहन और माता पिता को बतायी । नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 797/19 के अन्तर्गत धारा 363,342,506,376 भादवि 3,4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि शासन की ओर से माननीय संचालक महोदय के निगरानी मे, विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश (पाक्‍सो) महोदय द्वारा आरोपी संजय बघेल को निर्णय दिनांक 20 -04-2023 को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा पीड़ित को 50 हज़ार का पीड़ित प्रतिकर दिया जाने का निर्देश दिया गया है।

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