सिवनी। दिनांक 24.05.2016 को पुष्पेन्द्र रहांगडाले पिता चैनसिंह राहगडाले ने बरघाट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी छोटी बहन दीक्षा राहंगडाले उम्र 26 वर्ष का विवाह नगझर निवासी सत्येन्द्र ठाकूर पिता खेलन सिंह के साथ संपन्न हुआ था।
विवाह के पश्चात की रश्मों के अनुसार लड़की एवं दामाद को रस्म के लिये चिमनाखारी बुलाया गया था परन्तु लडके एवं उसके परिवार वालों द्वारा आज आयेंगे कल आयेंग कहकर टाल मटोल किया जा रहा था एवं लडकी से उसका मोबाइल भी छुड़ा लिया गया था,लड़की को फलदान में पिता द्वारा दिया गया लेपटाफ भी बुलवा लिया गया था साथ ही जो जेवरात लड़की के पास रखे हुए थे उन्हे भी ससुर द्वारा बुलवा लिया गया था, शादी के बाद लडकी से एक लाख रूपये एवं मोटर सायकल की मांग की जा रही थी, दिनांक 24।05।2016 को सुबह उसके पास दामाद सतेन्द्र का फ़ोन आया और उसने बताया कि दीक्षा की मृत्यु हो गई है। पूरा परिवार दीक्षा के ससुराल गया तो उन्होंने देखा कि दीक्षा के गले मे निशान बने हुए थे। सूचना मिलने पर बरघाट थाना में अपराध क्रमांक 192।2016 धारा 304(बी), 498(a), 34भादवी, एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पति सतेंद्र, सशुर खेलन सिंह, सास सरला बाई, नंद माया कटरे, दामाद राकेश कटरे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया विवेचना के दौरान सतेंद्र का गमछा जब्त किया गया,गमछे में मृतिका के ट्रेसेस पाए जाने एव गवाह के कथन की आरोपियों द्वारा मृतिका का गला घोंट कर मारा गया था पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 302 भादवी बढ़ाते हुए अभियोग पत्र माननीय खालिद मोहतरम अहमद,तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।साशन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लोकेश घोरमारे के द्वारा पैरवी की गई थी एव तर्क प्रस्तुत किया गया था।तर्कों से सहमत होते हुए दिनांक 14।02।2023 को आरोपी सत्येन्द्र को आजीवन कारावास एव 10000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।
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