सिवनी। प्राधिकृत अधिकारी बीज एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में जिले में लगातार बीज-खाद की गुणवत्ता की जाँच हेतु कृषि आदान दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। जिसमें गुणवत्ताहीन बीज-खाद विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी तारतम्य विभिन्न कृषि आदान दुकानों से औचक रूप से लिए गए नमूनों के अमानाक स्तर का पाए जाने पर संबंधित 8 गेहॅूं बीज तथा एसएसपी पाउडर उर्वरक के लाट के भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है। जिसमें विक्रेता ईफको ई-बाजार बण्डोल के निर्माता आईएफएफडीसी के गेहूँ बीज किस्म एचआई-1544 एवं जीडब्लू- 322, विक्रेता सेवा सहकारी समिति झगरा पलारी के निर्माता अन्नपूर्णा बीज उत्पादक समिति ढेका के गेहॅूं बीज किस्म जेडब्लू- 3382 तथा आभास बीज उत्पादक समिति के बीज किस्म डीबीडब्लू-110, विक्रेता बघेल मशीनरी एवं बीज भण्डार केवलारी के निर्माता कंपनी विश्वराज सीडस आलोट के गेहॅूं किस्म जीडब्लू-322 तथा एचआई-8759, विक्रेता विवेक ट्रेडर्स केवलारी के निर्माता कंपनी सुंदरम इंटर प्राईजेस बैतूल के गेहॅूं किस्म पूसा तेजस, विक्रेता आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गनेशगंज के निर्माता कंपनी ओम शिव शक्ति समिति सालीवाड़ा भोमा के गेहॅूं किस्म जीडब्लू-322 के साथ ही विक्रेता आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धनौरा निर्माता कंपनी एग्रोफास इंडिया लिमि.इंदौर के उर्वरक एसएसपी (पाउडर) के नमूने की जाँच में अमानक स्तर का पाए जाने पर इनके भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।