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सिवनी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं विभिन्न विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रतिमाह पेंशन तथा महंगाई राहत के भुगतान का प्रावधान उनकी सेवा शर्तों एवं उनकी नियमावली में है इसके बावजूद भी माह सितंबर 22 का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। जिसके चलते मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में शुक्रवार को टैगोर वार्ड बरघाट नाका क्षेत्र स्थित व्रत कार्यालय बरघाट रोड सिवनी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया।
पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी घनश्याम खंडेलवाल, नरेश मिश्रा, एससी सोलंकी, आर के तिवारी, आर पी पांडे, दुर्गा प्रसाद शर्मा, आर एन राय, आरबी सोनी, एसके डेहरिया, सुनंदा सोनी, मीना मोडक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष बीडी नायर, यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष एम एल साहू, संयोजक संतोष पटेल आदि ने सभा को संबोधित किया एवं अधीक्षण अभियंता के माध्यम से पूर्व क्षेत्र कंपनी एवं ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा।
अपनी विभिन्न मांगों को तहत धरने पर बैठे पेंशनर्स ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं विभिन्न विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रतिमा पेंशन तथा महंगाई राहत के भुगतान का प्रावधान उनकी सेवा। शर्तों एवं उनकी नियमावली में है लेकिन माह सितंबर 22 का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। साथ ही इस संबंध में विभिन्न भ्रामक वक्तव्य भी सुने जा रहे हैं। जिससे पेंशनर्स अर्थाभाव के साथ-साथ चिंतित भी है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप विद्युत मंडल एवं विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर के आदेश के पश्चात कंपनियों द्वारा किया जाता रहा है किंतु आज तक 5% महंगाई राहत के आदेश होने के पश्चात भी भुगतान नहीं किया गया है एवं 6% बढ़ी हुई महंगाई राहत के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
वहीं उन्होंने आगे बताया कि विद्युत मंडल एवं विद्युत कंपनियों के पेंशनरों को उपभोक्ताओं के विद्युत देयको से वसूल की गई राशि से भुगतान किया जाने प्रावधान है, किंतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उक्त मद की राशि ट्रांसमिशन कंपनियों के खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण माह सितंबर 2022 की पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर एवं सातवें वेतनमान का 27 माह के एरियर का भुगतान उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात भी नहीं किया जा रहा है। जिसके विरोध में 30 अक्टूबर 22 को जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन दिया गया। उसके पश्चात आज तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है।
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