Breaking
12 Nov 2025, Wed

परासपानी (कर्माझिरी) में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

सिवनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कार्ययोजना 2022-23 के अनुसार   श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 27 मई 2022 को ग्राम पंचायत परासपानी (कर्माझिरी) में गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विधिक सेवा योजना, 2015 तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवायें योजना, 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित श्री विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा अपने उद्बोधन में श्रमिकांे को नालसा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विधिक सहायता योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई तथा साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण  द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित महिलाओं तथा बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में जानकारी देते हुये बतलाया कि उक्त योजना बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात मंे सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार व उनके भविष्य की अच्छी आधारशिला रखने के उद्देश्य से 04 अप्रैल 2007 से लागू की गई है जिसमें प्रथम जन्मी बालिका जिसके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी है, योजना के लाभों की हकदारी होगी चाहे उसके माता-पिता ने परिवार नियोजन अपनाया हो अथवा नहीं परंतु दूसरी बालिका के पंजीयन के लिये परिवार नियोजन अपनाये जाने की शर्त अनिवार्य होगी और प्रथम प्रसव में दो या दो से अधिक बालिकाओं के जन्म की दशा में सभी बालिकाएं पात्र होगी।

योजना के अनुसार माता-पिता बालिका के जन्म अथवा दत्तक लिये जाने के 01 वर्ष के भीतर पंजीयन केन्द्र के भारसाधक अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। योजना के अधीन पंजीकृत प्रत्येक बालिका को राशि रूपये 1,18,000 (एक लाख अठारह हजार रूपये मात्र) की राशि अलग-अलग भागों में जिसके अंतर्गत बालिका के कक्षा 6वी में प्रवेश लेने के समय राशि 2000/- की प्रथम स्कॉलपशिप प्रदान की जायेगी तथा कक्षा 9वी में प्रवेश लेने के समय राशि 4000/- द्वितीय स्कॉलरशिप प्रदान की जायेगी तत्पश्चात् कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर राशि 6000/-रूपये तथा कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 6000/- व बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर शेष राशि रूपये 1,00,000/-रूपये प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा साथ ही विधिक साक्षरता शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह, नेशनल लोक अदालत, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015, नालसा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2018 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *