सिवनी। दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित की जायेगी नेशनल लोक अदालत
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आर0बी0 यादव, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अध्यक्ष, नेशनल लोक अदालत के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं व्यवहार न्यायालय घंसौर में दिनांक 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
विकास शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में प्रीलीटिगेशन के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों को छोड़कर), बीएसएनएल एवं अन्य समझौतें योग्य प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूअर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू प्रकरण एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विद्युत अधिनियम की 135,138 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिए जाने आदेष जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राषि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेष जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्ये 6 माही चक्रवृद्धि अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, मे कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक 6 माही लगने वाले चक्रवृद्वि ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम अधिनियम 1966 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पतिकर अधिभार जल उपभोक्ता प्रभार में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है, यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहां निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हैः-
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/-तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/- तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रू. 50,000/- से अधिक तथा रू. 100000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रू. 10000/- से अधिक तथा रू. 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 100000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिषत राषि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा।
इच्छुक पक्षकार दिनांक 14 मई 2022 को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर अपने केसों का निराकरण करवा सकते है। जिससे उन्हें धन व समय दोनों की ही बचत हो सकेगी।
इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के राजीनामा हेतु कुल 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस संबंध में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, जिला न्यायालय सिवनी में संपर्क किया जा सकता हैं।
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