सिवनी। जिले से 154 किलोमीटर सुदुर आदिवासी विकाशखण्ड घँसौर के बारगी बांध डूब क्षेत्र नर्मदांचल झिंझरई निवासी समाज सेवी नारायण बैजनाथ सिंह पटेल ने आयुक्त राज्यशिक्षा केंद्र भोपाल मध्यप्रदेश धनराजू एस को लिखित में अवगत कराया कि प्राथमिक शाला/ माध्यमिक शाला/हाई ओर हायर सेकेंडरी स्कूल/ कन्या आश्रम/ छात्रवासों का निर्माण शासकीय/ अशासकीय/ भूमि या कई दान दाताओ के द्वारा भूमि दान दी गई और भवन निर्माण हो गया परंतु अभी तक भूमि का खसरा, नक्सा, ऑनलाइन राजस्व रिकार्ड में नही काटा गया न ही संस्था के नाम राजस्व अभिलेख में चढ़ाया गया। जिससे दान दाताओ के बारिश कब्जा करने की धमकी देते है। जिससे स्कूल में बाधा उत्पन्न होती है। या अन्य भवन के बिकाश कार्य रुके है वही पुर्व में आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल जयश्री कियावत के आदेश क्रमांक / भवन/बी/41/2019/348 दिनाँक 4/9/2020 को जारी किया गया था। विधानसभा प्रश्न बार-बार उठाया गया। जिसकी समय सीमा में उक्त विषय का निदान किया जा सके। परन्तु अभी तक नही किया गया। वही संस्था प्रमुख के पास संस्था के स्वामित्त्व की कोई कागज बही पट्टा नही है। वही स्कूल की भूमि और आस पास बेसुमार अबैध अतिक्रमण हो रहा है। जहाँ चाय, तम्बाखू गुटका, होटल, रेस्टोरेंट, बार, मुर्गा, मछली,अंडा, दारू दुकान खोल कर अबैध बिजनिस करते है। जिससे छात्रों और छात्रों को पढ़ाई में बाधा होती है। असमय स्कूल छोड़ने मजबूर होते है।
जनशिक्षा केंद्र झिंझरई के अधीन 22 ग्राम के 40 स्कूल है। जिनके पास आज भी अपने स्वामित्त स्कूल भवन की कितनी जमीन है कोई राजस्व रिकार्ड बही पट्टा नही है। वही अवैध अतिक्रमण हो रहा है। जिससे स्कूल में अन्य विकाश नही हो पा रहा है। खेल मैदान, किचिन सेड, अतिरिक्त कक्ष, आधार केन्द्र, छात्रवास,स्कूल की लाइब्रेरी, लेब अन्य वही मेरे ग्राम में सी एम राइस स्कूल स्वीकृत है। अतिक्रमण नही हटने से विकाश में बाधा है। 22 ग्रामो का विकास रुका है सी एम राइस बनने से 22 ग्राम के 35 हजार परिवारों को सरकारी स्कूल की अच्छी शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूल की क्रेज बढ़ेगी वही सरपंच, सचिव, पटवारी की साठ रूपी मिली भगत ओर तहसीलदार की उदासीनता से अतिक्रमणकारियो की पेशी लगा कर इति श्री किया जा रहा है।
भू-माफिया बढ़ रहे है। जिस पर पुनः समाज सेवी ने राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल आयुक्त को स्मरण पत्र लिखा कि समीक्षा करते हुए मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों की भूमि का सीमांकन कराकर अवैध अतिक्रमण हटाते हुए ऑनलाइन राजस्व अभिलेख में संस्था के स्वामित्त की जमीन का बही पट्टा बनवाया जावे का निवेदंन किया गया है।
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