सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा सतत रूप से जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाँच की जा रही है। इसी क्रम में विगत 2 दिसम्बर को दल द्वारा छपारा स्थित अग्रवाल वाटर प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमित्ता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार का नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ शरद किराना स्टोर से फ्लोरा टी का भी सैंपल जांच के लिए लिया गया।
खाद्य पदार्थों में मिलावट, की गोपनीय शिकायत अब पोर्टल पर
सिवनी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल-पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आम नागरिक mpÇdmis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसका टेलीफोन नम्बर 0755- 2665036 और ईमेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।
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