शिक्षा सिवनी

बच्चों को पढ़ाना छोड़ चाय की चुस्की लेना शिक्षकों पर पड़ा भारी, कारण बताओ नोटिस जारी

सिवनी। एस एस कुमरे सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा आज स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कक्षा 2री, 3री तथा कक्षा 8वी में शिक्षण कक्षों में शिक्षण के दौरान विषय शिक्षक / शिक्षिकाओं के द्वारा शिक्षण कार्य न किया जाकर चाय का रसास्वादन किया जाना पाया गया। जिसके कारण बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी कम पाया गया जिससे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका शिक्षकों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नही है।

इसी प्रकार एस एस कुमरे संस्था का आकस्मिक निरीक्षण सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा आपकी के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी है। प्राचार्य “प्र. शिवनन्दन पन्द्रे शासकीय उ.मा.वि धारनाकला प्राचार्य कक्ष में अभिलेखों का रखरखाव साफ-सफाई एवं बैठक व्यवस्था अव्यवस्थित पाया गया। पदस्थ शिक्षक / शिक्षिकाओं के द्वारा दैनंदनी पंजी का संधारण नहीं किया जाना पाया गया । कर्मचारियों के अवकाश आवेदन पर स्वीकृत / अस्वीकृत उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया। कक्षा 12वी जीवविज्ञान विषय के शिक्षक द्वारा प्रायोगिक कार्य नहीं करवाया जाना पाया गया। 5. कक्षा 10वी वर्ग डी. सी के छात्र/छात्राओं को एक ही कक्ष में बैठाया गया था। सामाजिक विज्ञान विषय का कालखंड था उक्त विषय के शिक्षक श्री गणपाल उपस्थित होने के बावजूद भी शिक्षण कार्य हेतु कक्ष में उपस्थित न होकर बाहर बराडे में बैठकर गपशप किया जाना पाया गया जिसके कारण संबंधित विषय का अध्ययपन कार्य प्रभावित हुआ। 6 कक्षा 10वी वर्ग ए के विषय शिक्षक अवकाश में होने के कारण उस कक्ष में शिक्षण कार्य हेतु अन्य किसी भी शिक्षक को निर्देशित नहीं किया गया था. निरीक्षण के दौरान लडते / झगडते पाये गये।

आपके द्वारा छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिये किसी भी प्रकार के सार्थक प्रयास नहीं किया जाना पाया गया। आपका उक्त कृत म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 1, 2, 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें विलम्ब की स्थिति में कृत कार्यवाही के लिये आप व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगें। आपको उक्त कृत मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 1 2 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें विलम्ब की स्थिति में कृत कार्यवाही के लिये।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

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