मध्य प्रदेश सिवनी

स्वीकृति अधिसूचना जारी होने के बाद भी पाटन कनेरा बांध का निर्माण नही

सिवनी। मामला आदिवासी बिकाशखंड लखनादौन का है। ग्रामीणों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी जीवन का मूलाधार है। वही भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है की कृषि को लाभ का धंधा बनाये और पिछड़े ग्रामीण आदिवासियों का विकास हो। इसके लिए शासन की मंशा अनुरूप ग्रामीण किसानों ने मुख्यमंत्री, संसद एवं स्पात मंत्री भारत सरकार, विधायक योगेंद्र सिह को मांग पत्र दिए जिस पर सिवनी के पूर्व कलेक्टर एवं पदेंन उपसचिव प्रवीण सिह के प्रत्र क्रमांक 6529/ भूअर्जन/2019 दिनाँक 27/9/2019 को भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम की सार्वजानिक हित के लिए पारदर्षिता राजस्व अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा 1 एवं अधिनियम 2013 की धारा 12 एवं वर्ष 1983 के सर्वे के अनुसार केनरा नाला में पाटन के समीप बांध निर्माण की मांग की गई थी। जिस पर शासन से स्वीकृति उपरांत धारा 11 का प्रकाशन वर्ष 19 – 20 में किया गया था और 90 किसानों ने अपनी सहमति दी थी की बांध निर्माण में कोई आपत्ति नही पर आज तक निर्माण नही हुआ। जिससे आदिवासियों के लगभग बीस ग्राम पाटन जमुआ, सिंगोड़ी, पाटन टोला, मढ़ी, पहारिया, खमरिया काछी, काछी, मोहगांव, कटोरी, बीबी, सिवनी टोला और सभी ग्राम,बांध निर्माण से अदिवासी पिछड़े किसानों को पानी मिलेगा। जिससे सिचाई होगी। पेड़ पौधे लगेगे। वही पेयजल की समस्या भी हल होगी। क्षेत्रीय जागरूक नागरिक रामलाल धुर्वे पिता झनक लाल, बलराम इनवाती पिता हरिराम, तुलाराम उइके पिता सुमेर सिह और समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण जिला कलेक्टर से मांग है कि पाटन कनेरा बांध निर्माण कराये।

पूर्व के पत्र

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