सिवनी। कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार प्रफुल्ल घोडसवार सहायक संचालक कृषि, राजेश मेश्राम सहायक संचालक कृषि एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के द्वारा टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी जाति पवार, निवासी ग्राम बड़झीर, विकासखण्ड कुरई के घर पर धान बीज का भागद्वार एवं विक्रय बिना लायसेंस के किया जा रहा था।
जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघन है। श्री टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के आवास परिसर पर धान बीज किस्म RPH1215 1215 कम्पनी राईस कापसाई प्रायवेट लिमिटेड एस. वा नम्बर 619 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे. आर.एण्ड के. एल. आर नगर मेडथल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया।
पैकेट पर अंकित एम. जार, पी. के आधार पर प्रति 3 कि. पा. का पैकेट का मूल्य 1350 रूपये के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- (तिरसठ लाख अठहत्तर हजार सात सौ पचास) रूपये अकलित की गई है। उक्त भण्डारित चान बीज के संबंध में श्री टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु श्री टालेन्द्र पारची द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना लायसेंस बीज का भण्डारण एवं विक्रय करने पर उन पर उनके द्वारा किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लर्थन है। भण्डारित धान बीज को प्रफुल्ल पोडेसवार सहायक संचालक कृषि, श्री राजेश मेश्राम सहायक संचालक कृषि (बीज निरीक्षक) द्वारा विक्रय प्रतिबंधित कर श्री टालेन्द्र पारची पिता नारायण प्रसाद पारधी जाति पवार, निवासी ग्राम बड़झीर, विकासखण्ड कुरई के विरुद्ध एफ.आई.आर. चाना कुरई में दर्ज किया गया।
उपसंचालक किसान कन्याण तथा कृषि विकास सिवनी (म.प्र.)